फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar: High Court stays Nagar Palika and Nagar Panchayat by-elections, Election Commission issues stay order

Bihar: नगर पालिका और नगर पंचायत उपचुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, चुनाव आयोग ने जारी किया स्थगन आदेश

Fri, 27 Jun 2025 01:37 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Fri, 27 Jun 2025 01:37 PM IST
सार

सीवान जिले के मैरवा नगर पंचायत में प्रस्तावित उपचुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मुख्य पार्षद पद को लेकर चल रहे किस्मती देवी बनाम राज्य सरकार केस (CWJC 19245/2024) में हाईकोर्ट ने 26 जून 2025 को आदेश पारित करते हुए उपचुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने को कहा।
 

विज्ञापन
Bihar: High Court stays Nagar Palika and Nagar Panchayat by-elections, Election Commission issues stay order
पटना हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सीवान जिले में नगर पालिका और नगर पंचायत उपचुनाव की प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लग गया है। पटना हाईकोर्ट ने 26 जून 2025 को एक अहम आदेश पारित करते हुए उपचुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। मामला मैरवा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद से जुड़ा है, जो रिक्त होने के कारण उपचुनाव प्रस्तावित था। इस संबंध में *किस्मती देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य* (मामला संख्या CWJC 19245/2024) में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जब तक अगला आदेश पारित नहीं होता, उपचुनाव पर रोक लागू रहेगी।
विज्ञापन


राज्य निर्वाचन आयोग ने भी हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में तत्काल प्रभाव से उपचुनाव स्थगित करने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने अपने पत्र (संख्या: 5028/25/2899, दिनांक: 26 जून 2025) में स्पष्ट किया कि कोर्ट के निर्देशों के आलोक में चुनाव की सभी गतिविधियाँ तत्काल रोक दी जाएं।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें:  मुंगेर में पानी के तेज बहाव में बह गया डायवर्सन, आवागमन ठप; कई स्कूली बच्चे फंसे
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उपचुनाव की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही है। कई प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जी-जान से जुटे थे और जगह-जगह पोस्टर, जनसंपर्क और सभाओं के माध्यम से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक चुनाव टलने की खबर ने पूरे माहौल को ठंडा कर दिया है। फिलहाल सभी प्रत्याशी और स्थानीय लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हाईकोर्ट से अगला आदेश कब आता है और उपचुनाव की नई तिथि क्या होगी। जब तक कोर्ट की तरफ से कोई नया निर्देश नहीं आता, तब तक उपचुनाव पर रोक जारी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed