फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar: Guilt proven in court after 2 years in ganja recovery case, hearing on sentence on April 19: Supaul

Bihar News: इस केस में दो साल बाद कोर्ट में सिद्ध हुआ गुनाह, अब 19 अप्रैल को सजा पर सुनवाई; पढ़ें पूरी खबर

Sat, 12 Apr 2025 09:19 AM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सुपौल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सुपौल Published by: आदित्य आनंद Updated Sat, 12 Apr 2025 09:19 AM IST
सार

Bihar News: 18 फरवरी 2023 को सुपौल के वीरपुर स्थित एसएसबी 45वीं बटालियन को गांजा तस्करी की गुप्त सूचना मिली। जिसके बाद अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बसमतिया ओपी के बेला गांव में दो घरों की तलाशी ली गई। इस दौरान 653.95 किलो गांजा बरामद हुआ।
 

विज्ञापन
Bihar: Guilt proven in court after 2 years in ganja recovery case, hearing on sentence on April 19: Supaul
कोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अररिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट मनोज कुमार तिवारी की कोर्ट ने गांजा तस्करी के मामले में दो लोगों को दोषी करार दिया है। वही मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, जिसकी वजह से उनके विरुद्ध ट्रायल लंबित है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना के विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र कामत ने बताया कि एनसीबी वाद संख्या 03/23 की सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। सजा के बिंदु पर सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। मामला अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बसमतिया ओपी के बेला गांव का है। जहां 18 फरवरी 2023 को एसएसबी 45वीं बटालियन तथा बसमतिया ओपी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग घरों से कुल 653.95 किलो गांजा बरामद किया था।

विज्ञापन


मामले में चार लोग प्राथमिकी अभियुक्त बनाए गए थे। जबकि जांच के क्रम में सुपौल के बलुआ बाजार के निवासी निजामुद्दीन का नाम आया था, जिसे कोर्ट ने ट्रायल के दौरान बरी कर दिया। मामले में बेला निवासी दिनेश पासवान, उसके पुत्र दीपेश कुमार, पड़ोस के ही सुनील पासवान और उसके रिश्तेदार फुलचंद पासवान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज है। दिनेश और सुनील अब तक पुलिस और एनसीबी की गिरफ्त से बाहर है। जबकि अन्य दो की गिरफ्तारी छापेमारी के दौरान ही हुई थी। दोनों को कोर्ट ने एनडीपीएस की धारा 20 (डी) (02) (सी)/25/29 के तहत दोषी करार दिया है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

 

ट्रायल में एसएसबी और एनसीबी की ओर से पेश हुए तीन-तीन गवाह
एनसीबी के विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र कामत ने बताया कि ट्रायल के दौरान एसएसबी की ओर से उप कमांडेंट शैलेश कुमार सिंह, इंस्पेक्टर अविनाश कुमार सिंह और कांस्टेबल अभिषेक द्विवेदी ने गवाही दी। वही एनसीबी की ओर से केस के अनुसंधानकर्ता सह पटना जोन के इंटेलिजेंस ऑफिसर परमहंस कुमार, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर दीपक कुमार व पटना अधीक्षक सह मालखाना प्रभारी राजन कुमार ने गवाही दी। इसके अतिरिक्त एक स्वतंत्र गवाह भी कोर्ट में पेश कराया गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संगीता कुमारी ने दलील पेश की।

Bihar: Guilt proven in court after 2 years in ganja recovery case, hearing on sentence on April 19: Supaul
विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र कामत। - फोटो : सोशल मीडिया।
गुप्त सूचना पर एसएसबी ने की थी पुलिस संग कार्रवाई
केस के अनुसार 18 फरवरी 2023 की सुबह 09:15 बजे एसएसबी 45वीं बटालियन को नेपाल से गांजा के तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। जिसके बाद उप कमांडेंट के निर्देश पर एसएसबी की रीफुजी कॉलोनी सीमा चौकी और बसमतिया ओपी पुलिस ने सुबह 10:15 बजे बेला मिलन चौक के समीप दिनेश पासवान के घर में तलाशी शुरू किया। इस दौरान उसके रसोई घर से 08 बोरी में 120 पैकेट में कुल 246 किलो गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में दिनेश के बेटे दीपेश ने बताया कि 18 फरवरी की सुबह ही दिनेश ने गांव के ही अपने साथी सुनील पासवान के साथ नेपाल से तस्करी कर गांजा लाया है। जिसके बाद 100 मीटर दूर सुनील के घर में तलाशी ली गई। उसके घर से 14 बोरा में बंद 99 पैकेट में कुल 407.95 किलो गांजा बरामद हुआ। मौके से दिनेश के बेटे दीपेश सहित सुनील के रिश्तेदार फुलचंद की गिरफ्तारी की गई।

पर्यवेक्षण गृह में बाल बंदी की संदिग्ध मौत, भागने की कोशिश भी की थी; जानिए क्या है पूरा मामला
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed