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बिहार: कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ाई, अब 25 मई तक रहेगा लॉकडाउन, नई गाइडलाइंस जारी

Sun, 16 May 2021 01:52 PM IST
प्रियंका तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: प्रियंका तिवारी Updated Sun, 16 May 2021 01:52 PM IST
सार

कोरोना के प्रसार को खत्म करने के लिए बिहार सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। अब शादियों में 50 की जगह केवल 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल।

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Bihar government has increased the restriction lockdown will continue till May 25 new guideline released
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां सरकार ने एक बार फिर से पहले से लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। बिहार सरकार का कहना है कि राज्य में लॉकडाउन लागू होने के कारण हालात तेजी से सुधर रहे हैं और मात्र 10 दिन में ही संक्रमण की दर में आधे से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें, राज्य में संक्रमण की दर 10 दिन पहले 14.04 फीसदी थी, जो कि अब मात्र 6.7 फीसदी है। ऐसे में पाबंदियों के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, आज यानी रविवार (16 मई) को सरकार ने लॉकडाउन को लेकर कुछ नए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। यहां जानें सभी नए नियम- 

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बिहार सरकार ने लॉकडाउन को लेकर लागू किए नए दिशानिर्देश

  • सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।
  • दकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
  • आवश्यक सेवाओं को छोड़ बाकी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।
  • आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विंमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क व उद्यान बंद रहेंगे।
  • सार्वजनिक स्थान पर किसी की तरह के सरकारी या गैर सरकारी आयोजनों पर रोक रहेगी।
  • सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
  • सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा।
  • शहरी इलाकों में अब खाद्य सामग्री व अनिवार्य सेवा से संबंधित दुकानें सुबह छह बजे से अपराह्न10 बजे तक ही खुली रहेंगी।
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  • ग्रामीण इलाकों में खाद्य सामग्री और अनिवार्य सेवा से संबंधित दुकानों के खुलने का समय सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक है।  
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  • रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी ( इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक हो सकता है)।
  • शादियों में अब 50 की जगह केवल 20 लोगों के शामिल होने का नियम लागू कर दिया गया है। शादी में बैंड-बाजा की इजाजत नहीं होगी।
  • छूट के दायरे में शामिल वाहनों को छोड़ यदि नियम का उल्लंघन कर वाहन चलाया जाता है तो मोटरवाहन अधिनियम की धारा 179(1) के तहत जुर्माना किया जाएगा।
  • सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी।
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