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आरा बैग कारोबारी हत्याकांड: कुख्यात अपराधी खुर्शीद कुरैशी समेत 10 को सजा-ए-मौत, एक-एक लाख का जुर्माना
Mon, 14 Jun 2021 03:39 PM IST
दीप्ति मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: दीप्ति मिश्रा
Updated Mon, 14 Jun 2021 03:39 PM IST
सार
बिहार में आरा शहर के चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान की हत्या में मामले में अदालत ने सोमवार को कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित दस आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई है।
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फांसी
- फोटो : social media
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विस्तार
बिहार के भोजपुर जिले में एक अदालत ने 2018 में हुई आरा शहर के चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान की हत्या में मामले में कुख्यात अपराधी खुर्शीद कुरैशी समेत 10 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माने का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह फैसला डिजिटल सुनवाई के दौरान सुनाया।
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पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार दुबे ने बताया कि एडीजे (9) मनोज कुमार की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई करते हुए वर्ष 2018 में बैग कारोबारी इमरान की हत्या के मामले में सोमवार को कुख्यात अपराधी खुर्शीद कुरैशी समेत 10 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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बता दें कि भोजपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र में 6 दिसंबर 2018 को इमरान की दिनदहाड़े बीच बाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इमरान के भाई अकील अहमद और एक बीएसएनएल कर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गए थे। उसे लेकर अकील अहमद के बयान पर टाउन थाने में खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई सहित अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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प्राथमिकी में कहा गया था कि उससे दस लाख रुपये रंगदारी की मांग की गई थी। पैसे देने से इनकार किया तो दोषियों ने उन पर अंधाधुंध गोली चलाई। गोलीबारी में इमरान की मौत हो गई, जबकि उनके भाई अकील अहमद और एक कर्मी जख्मी हो गए।