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बिहार: महिलाओं के हित में एक और फैसला, थानों में महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश
Fri, 04 Jun 2021 06:51 PM IST
सुरेंद्र जोशी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,पटना
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Fri, 04 Jun 2021 06:51 PM IST
सार
बिहार में महिलाओं के हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। बीते दिनों राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 33 फीसदी महिला आरक्षण का निर्णय किया गया था।
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नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार
- फोटो : PTI
विस्तार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में महिला सशक्तीकरण की दिशा में लगातार कदम उठा रहे हैं। अब उन्होंने राज्य के सभी थानों में महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश दिया है।
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हाल ही में बिहार के सभी इंजीनियरिंग-मेडिकल कॉलेज में 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने की घोषणा की गई थी। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कानून व्यवस्था से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी थानों में महिला पुलिस अधिकारी या महिला पुलिस की नियुक्ति का आदेश दिया। इससे थाने में शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं का समाधान सहज रूप से हो सकेगा। वे खुलकर अपनी तकलीफ महिला अधिकारी को बता सकेंगी।
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सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी थाना क्षेत्रों में रात्रि गश्त को और मजबूत करें। सभी थाना क्षेत्रों में नियमित रात्रि गश्ती को सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि अपराध नियंत्रण को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गड़बड़ी करने वाले लोगों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करें।
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