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Bihar: बेतिया में रेप के आरोपी को 20 साल की सजा, 35 हजार का जुर्माना भी, 6 साल की बच्ची से किया था गंदा काम
Tue, 18 Apr 2023 01:37 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेतिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेतिया
Published by: हिमांशु प्रियदर्शी
Updated Tue, 18 Apr 2023 01:37 PM IST
सार
व्यवहार न्यायालय बेतिया ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में नामजद आरोपी मोहम्मद मुन्ना को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 35 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है।
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व्यवहार न्यायालय, बेतिया
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
बिहार के बेतिया में पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई पूरी की। इस मामले में नामजद आरोपी मोहम्मद मुन्ना को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही न्यायाधीश ने 35 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।
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सजायाफ्ता आरोपी बेतिया जिले के कालीबाग ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत उत्तरवारी पोखरा का रहने वाला मोहम्मद मुन्ना है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना वर्ष 2021 की है। आरोप है कि पीड़ित बच्ची अपने मामा के घर के बाहर खेल रही थी। वह कुछ देर बाद अचानक से गायब हो गई। उसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की, हालांकि बच्ची नहीं मिली। इसी दौरान झिलिया सरेह के पास सुनसान जगह पर आरोपी को बच्ची के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी करते लोगों ने पकड़ लिया। उसके बाद पकड़े गए आरोपी को लोग थाने ले गए। जहां मामले में पीड़ित बच्ची के मामा ने आरोपी के खिलाफ काली बाग ओपी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।
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पीड़ित को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश
न्यायाधीश ने पीड़ित नाबालिग को बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पांच लाख रुपये मुआवजा भी देने का आदेश दिया है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि इस वाद का न्यायालय द्वारा स्पीडी ट्रायल किया गया है।
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