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Traffic Rules: सूरज ढलने के बाद गाड़ी चलाते वक्त न करें ये गलती, कट जाएगा भारी-भरकम चालान

Fri, 24 Jan 2025 02:47 PM IST
नीतीश कुमार ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नीतीश कुमार Updated Fri, 24 Jan 2025 02:47 PM IST
सार

सालों से गाड़ी चलाने वाले लोग भी कुछ ऐसे नियमों को नहीं जानते जिसके वजह से जुर्माना भरना पड़ जाता है। आज हम आपको ऐसे ही एक ट्रैफिक नियम के बारे में बताने जा रहे हैं।

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Keeping Headlight Off After Sunset Will Attract Fine Of Rs 1500 Traffic Rules
Car Headlight - फोटो : freepik

विस्तार

सड़क पर गाड़ी चलाते समय नियमों का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जाने-अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके चलते हमें बाद में पछताना पड़ता है। ये अक्सर देखने को मिलता है कि सालों से गाड़ी चलाने वाले लोग भी कुछ ऐसे नियमों को नहीं जानते जिसके वजह से जुर्माना भरना पड़ सकता है। आज हम आपको ऐसे ही एक ट्रैफिक नियम के बारे में बताने जा रहे हैं।
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इस बात का रखें ध्यान
आप शाम या रात में गाड़ी तो चलाते ही होंगे। कई बार आपने बिना हेडलाइट जलाए गाड़ी चलाई भी होगी। लेकिन आपको बता दें कि सूरज ढलने के बाद बिना हेडलाइट जलाए गाड़ी चलाना ट्रैफिक नियम का उल्लंघन है और ऐसे में गाड़ी का चालान कट सकता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि गाड़ी चलाने वाले ज्यादातर लोग इस नियम के बारे में जानते ही नहीं हैं और पुलिस भी इस नियम को सख्ती से लागू नहीं करवाती।
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हेडलाइट बुझाने से होते हैं हादसे
अगर सड़क पर रौशनी कम हो और आपकी गाड़ी में लाइट न जल रही हो तो ऐसे में ड्राइव करना खतरे से खाली नहीं है। इस कंडिशन में दूसरे लोगों को आपकी गाड़ी आती हुई नहीं दिखती है और एक्सिडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। वाहन कंपनियां गाड़ियों में हमेशा जलती रहने वाली डीआएल (DRL) लाइट इसलिए ही देती हैं ताकि आपकी गाड़ी दूसरों को ठीक तरह से दिखे और कम विजिबिलीटी (देखने की क्षमता) में भी एक्सिडेंट न हो।
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हेडलाइट बुझाने पर कितना कटेगा चालान
रात में हेडलाइट बंद करके ड्राइव करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान का प्रावधान है। मोटर वाहन एक्ट के सेक्शन CMVR 105/177 के तहत दिल्ली में अगर आप सूरज ढलने के बाद बिना लाइट जलाए ड्राइव करते पकड़े जाते हैं, तो पहली गलती करने पर 500 रुपये का चालान भरना पड़ेगा. अगर आप यही गलती बार-बार दोहराते हैं, तो हर बार आप पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। चालान की राशि राज्यों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
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