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Delhi Pollution: ग्रैप स्टेज-3 प्रतिबंध हटे, जानें क्या अब दिल्ली-एनसीआर में बीएस-4 डीजल गाड़ी चला सकते हैं?

Sat, 03 Jan 2026 09:00 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Sat, 03 Jan 2026 09:00 PM IST
सार

हवा की क्वालिटी में सुधार के बाद, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने GRAP स्टेज-3 के तहत सभी पाबंदियां हटा दीं। जानें अब आप बीएस-3 पेट्रोल, बीएस-4 डीजल इनमें कौन सी गाड़ी चला सकते हैं।

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GRAP Stage 3 Lifted in Delhi-NCR: Which Cars Can Drive Freely Again Delhi Car Ban Latest News
Delhi Traffic - फोटो : PTI

विस्तार

दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP (ग्रैप) स्टेज-3 के तहत लागू प्रतिबंधों को हटा दिया है। 2 जनवरी को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 263 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है और स्टेज-3 लागू होने की सीमा से नीचे है। इसके साथ ही इस चरण के दौरान लागू की गई सख्त पाबंदियां फिलहाल समाप्त हो गई हैं।
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स्टेज-III के दौरान क्या पाबंदियां थीं
जब ग्रैप स्टेज-3 लागू था, तब दिल्ली-एनसीआर में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। केवल BS-4 पेट्रोल और सभी BS-6 मानकों वाले वाहन ही सड़कों पर चलने की अनुमति रखते थे। इसका उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को तेजी से काबू में लाना था।

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अब क्या बदला है, किन वाहनों को मिली अनुमति
ग्रैप स्टेज-3 हटने के बाद BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहन दोबारा सड़कों पर चल सकते हैं। हालांकि, यह छूट बिना शर्त नहीं है। सभी वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUC (पीयूसी) होना अनिवार्य है। प्रवर्तन एजेंसियां सक्रिय रहेंगी और जिन वाहनों के पास पीयूसी नहीं होगा या जो वाहन धुआं छोड़ने वाले होंने उन पर कार्रवाई की जाएगी।

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'नो PUC, नो फ्यूल' नियम अभी भी लागू
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ किया है कि राजधानी में किसी भी वाहन को, चाहे वह किसी भी उत्सर्जन मानक का हो, वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। यह नियम ग्रैप स्टेज से अलग है और सख्ती से लागू रहेगा।

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का असर
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वाहन-प्रदूषण से जुड़े अपने निर्देशों में संशोधन किया है। नए निर्देशों के अनुसार, केवल BS-4 और उससे नए वाहनों को ही व्यापक प्रतिबंधों से संरक्षण मिलता है। इसका मतलब यह है कि 15 साल या उससे पुराने BS-3 पेट्रोल वाहन दिल्ली में अब भी प्रतिबंधित रहेंगे, भले ही ग्रैप का कोई भी चरण लागू हो या नहीं।

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BS-IV डीजल वाहन मालिकों के लिए क्या है स्थिति
BS-4 डीजल वाहन रखने वालों के लिए स्थिति फिलहाल स्पष्ट और राहत भरी है। ग्रैप स्टेज-3 हटने के बाद वे दिल्ली-एनसीआर में अपने वाहन चला सकते हैं, बशर्ते उनके पास वैध पीयूसी प्रमाणपत्र हो और वाहन प्रदूषण मानकों का पालन करता हो।

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