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CNG Taxi: दिल्ली में सीएनजी टैक्सी की लाइफलाइन बढ़ी, अब परमिट की वैधता होगी 15 साल
Wed, 21 Jun 2023 04:42 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Wed, 21 Jun 2023 04:42 PM IST
सार
दिल्ली के हजारों टैक्सी मालिकों को एक बड़ी राहत देते हुए परिवहन विभाग ने निर्देश दिया है कि सीएनजी या अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट रखने वाली सभी टैक्सियों की परमिट की वैधता अब बढ़ाकर 15 साल तक कर दी जाएगी।
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Taxi Cab
- फोटो : For Reference Only
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विस्तार
दिल्ली के हजारों टैक्सी मालिकों को एक बड़ी राहत देते हुए परिवहन विभाग ने निर्देश दिया है कि सीएनजी या अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट रखने वाली सभी टैक्सियों की परमिट की वैधता अब बढ़ाकर 15 साल तक कर दी जाएगी। हालांकि, यह एक्सटेंशन मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 और दिल्ली मोटर वाहन नियम (DMVR), 1993 में निर्धारित अन्य सभी निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा कि इस कदम से उन हजारों टैक्सी चालकों को मदद मिलेगी जो अपने सीएनजी वाहनों को अब कुल 15 वर्षों तक चला पाएंगे।
उन्होंने कहा, "यह शहर में टैक्सी मालिकों और ऑपरेटरों के कल्याण और सुविधा को सुनिश्चित करते हुए परिवहन के स्वच्छ और हरित तरीके प्रदान करने की दिशा में एक पहल है।"
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दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा कि इस कदम से उन हजारों टैक्सी चालकों को मदद मिलेगी जो अपने सीएनजी वाहनों को अब कुल 15 वर्षों तक चला पाएंगे।
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उन्होंने कहा, "यह शहर में टैक्सी मालिकों और ऑपरेटरों के कल्याण और सुविधा को सुनिश्चित करते हुए परिवहन के स्वच्छ और हरित तरीके प्रदान करने की दिशा में एक पहल है।"
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बयान में कहा गया है कि परमिट की वैधता बढ़ाने का निर्णय परिवहन विभाग द्वारा सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद आया है, जिसमें दिल्ली में अनुबंध कैरिज परमिट के तहत चलने वाली टैक्सियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच परमिट की अवधि में असमानता का पता चला है।
अब तक, DL1RT नंबर से शुरू होने वाली, सिटी टैक्सी योजना 2015 के तहत पंजीकृत टैक्सियों की परमिट वैधता सिर्फ 8 साल थी। इसके उलट, काली और पीली कैब और अन्य श्रेणियों सहित अन्य सभी टैक्सियों की 15 साल की वैधता थी, जो कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में तय की गई वाहन की उम्र के मुताबिक है।
अब तक, DL1RT नंबर से शुरू होने वाली, सिटी टैक्सी योजना 2015 के तहत पंजीकृत टैक्सियों की परमिट वैधता सिर्फ 8 साल थी। इसके उलट, काली और पीली कैब और अन्य श्रेणियों सहित अन्य सभी टैक्सियों की 15 साल की वैधता थी, जो कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में तय की गई वाहन की उम्र के मुताबिक है।
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बयान में कहा गया, "इस विसंगति ने परिवहन विभाग को स्थिति को सुधारने और क्षेत्र में सभी टैक्सी मालिकों के लिए उचित समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) या स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली टैक्सियों के लिए परमिट की वैधता को 15 साल तक बढ़ाने के कदम को पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने और शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।"
विभाग ने टैक्सी मालिकों और ऑपरेटरों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि वे प्रासंगिक अधिनियमों और विनियमों में निर्दिष्ट अन्य सभी शर्तों को पूरा करें। विस्तारित परमिट वैधता को बनाए रखने के लिए इन निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करना महत्वपूर्ण रहेगा।
विभाग ने टैक्सी मालिकों और ऑपरेटरों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि वे प्रासंगिक अधिनियमों और विनियमों में निर्दिष्ट अन्य सभी शर्तों को पूरा करें। विस्तारित परमिट वैधता को बनाए रखने के लिए इन निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करना महत्वपूर्ण रहेगा।