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Traffic Challan: इस राज्य में 90 दिन के भीतर भरना होगा चालान, भुगतान न करने पर गाड़ी की जाएगी ब्लैकलिस्ट

Mon, 28 Oct 2024 10:04 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 28 Oct 2024 10:04 PM IST
सार

बिहार परिवहन विभाग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है। वाहन मालिकों को 90 दिनों के भीतर अपने चालान का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर उनके वाहनों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।

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Bihar Traffic Challan Blacklist Rules Bihar Transport Department strict measures against Traffic Violations
Bihar Police - फोटो : X/@PatnaPolice24x7

विस्तार

बिहार परिवहन विभाग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है। वाहन मालिकों को 90 दिनों के भीतर अपने चालान का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर उनके वाहनों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट में डाले जाने के बाद, ये वाहन फिटनेस टेस्ट, प्रदूषण जांच और ओनरशिप ट्रांसफर (स्वामित्व हस्तांतरण) जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए इस्तेमाल में नहीं आ सकेंगे।
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ट्रैफिक निगरानी को बढ़ाने के लिए गांधी मैदान के पास एक नया नियंत्रण और कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। यह सुविधा ई-चालान जारी करने की देखरेख करती है, जिससे राजधानी भर में रणनीतिक रूप से लगाए गए कैमरों के जरिए ट्रैफिक सिस्टम की व्यापक निगरानी की जा सकती है। कैमरे विभिन्न उल्लंघनों की निगरानी करेंगे, जिसमें हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना, लाल बत्ती का उल्लंघन करना, तेज रफ्तार से वाहन चलाना और कई यात्रियों के साथ वाहन चलाना शामिल है।
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अगले साल अप्रैल तक पूरे बिहार में 350 ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाने की योजना पर काम चल रहा है। ये कैमरे खास तौर पर स्मार्ट सिटी इलाकों पर केंद्रित होंगे और बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे जिलों में भी लगाए जाएंगे। परिवहन विभाग फिलहाल इन कैमरों के लिए प्रमुख स्थानों की पहचान करने के लिए जिलों से जानकारी जुटा रहा है। जिसमें पटना क्षेत्र पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
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एएनपीआर प्रौद्योगिकी कैमरों को वाहन नंबर प्लेट पढ़ने में सक्षम बनाती है, जिससे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान करना आसान हो जाता है।

अगर आपको चालान मिलता है, तो तुरंत कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। सुनिश्चित करें कि आप निर्धारित 90 दिनों के भीतर जुर्माना भर दें। भुगतान ऑनलाइन या अपने नजदीकी परिवहन कार्यालय में किया जा सकता है। चालान की अनदेखी करने से गंभीर नतीजे हो सकते हैं। जिसमें आपके वाहन को ब्लैकलिस्ट करना भी शामिल है। 

बिहार का परिवहन विभाग सभी वाहन चालकों से दंड से बचने और सभी के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है।
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