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Big Cars GST: बड़ी कारों पर अब 40 प्रतिशत जीएसटी, लेकिन दाम फिर भी कम होंगे, उदाहरण से समझें
Thu, 04 Sep 2025 12:28 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Thu, 04 Sep 2025 12:28 PM IST
सार
पहले बड़ी कारों पर कुल टैक्स का बोझ लगभग 45-50 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। लेकिन नए नियम के तहत अब सिर्फ 40 प्रतिशत का फ्लैट जीएसटी देना होगा।
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Mahindra Thar Roxx
- फोटो : Mahindra
विस्तार
जीएसटी काउंसिल ने गाड़ियों के लिए नया टैक्स ढांचा मंजूर कर दिया है। छोटे दोपहिया वाहनों और छोटी कारों पर टैक्स घटाकर 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं मिड-साइज और बड़ी कारों को अब 40 प्रतिशत टैक्स स्लैब में डाल दिया गया है। सोशल मीडिया पर भले ही इसे लेकर भ्रम फैला हो, लेकिन बड़ी कारें खरीदने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उनके दाम वास्तव में कम होने वाले हैं।
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क्यों घटेंगे बड़ी कारों के दाम
फिलहाल, जिन कारों में 1200cc से ज्यादा पेट्रोल इंजन, 1500cc से ज्यादा डीजल इंजन और 4 मीटर से लंबा बॉडी साइज होता है, उन पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ 17-22 प्रतिशत का कंपनसेशन सेस भी लगता है। यानी कुल टैक्स का बोझ लगभग 45-50 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। लेकिन नए नियम के तहत सेस पूरी तरह हटा दिया गया है। अब सिर्फ 40 प्रतिशत का फ्लैट जीएसटी देना होगा, जो पहले से कम है। अब नई दरों के हिसाब से सिर्फ 40% टैक्स लगेगा।
इसका सीधा मतलब है कि 22 सितंबर 2025 से गाड़ियों की कीमतें घटेंगी। यही फायदा लग्जरी कारों जैसे मर्सिडीज-बेंज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू को भी होगा। पहले इन पर करीब 50% टैक्स लगता था, लेकिन अब सिर्फ 40% लगेगा।
यह भी पढ़ें - Tesla FSD: ऑस्ट्रेलिया में टेस्ला ने शुरू किया फुली-सेल्फ ड्राइविंग फीचर, बढ़ सकता है हादसों का खतरा
फिलहाल, जिन कारों में 1200cc से ज्यादा पेट्रोल इंजन, 1500cc से ज्यादा डीजल इंजन और 4 मीटर से लंबा बॉडी साइज होता है, उन पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ 17-22 प्रतिशत का कंपनसेशन सेस भी लगता है। यानी कुल टैक्स का बोझ लगभग 45-50 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। लेकिन नए नियम के तहत सेस पूरी तरह हटा दिया गया है। अब सिर्फ 40 प्रतिशत का फ्लैट जीएसटी देना होगा, जो पहले से कम है। अब नई दरों के हिसाब से सिर्फ 40% टैक्स लगेगा।
इसका सीधा मतलब है कि 22 सितंबर 2025 से गाड़ियों की कीमतें घटेंगी। यही फायदा लग्जरी कारों जैसे मर्सिडीज-बेंज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू को भी होगा। पहले इन पर करीब 50% टैक्स लगता था, लेकिन अब सिर्फ 40% लगेगा।
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उदाहरण के तौर, अगर कोई खरीदार 1200cc से ज्यादा पेट्रोल या 1500 सीसी से ज्यादा की डीजल कार खरीद रहा है, और अगर कार की कीमत 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है तो उस पर अब कितना टैक्स देना पड़ेगा?
केस 1: पुराना टैक्स 45% था
अगर टैक्स 45% था तो:
बेस प्राइस = 15,00,000 ÷ 1.45 = ₹10,34,483 (लगभग)
अब नया टैक्स = 40%
नई कीमत = 10,34,483 × 1.40 = ₹14,48,276 (लगभग)
यानी कीमत में करीब ₹51,724 की कमी।
केस 2: पुराना टैक्स 50% था
अगर टैक्स 50% था तो:
बेस प्राइस = 15,00,000 ÷ 1.50 = ₹10,00,000
अब नया टैक्स = 40%
नई कीमत = 10,00,000 × 1.40 = ₹14,00,000
यानी कीमत में करीब ₹1,00,000 की कमी।
नतीजा:
अगर पहले 45% टैक्स था तो नई कीमत लगभग ₹14.48 लाख होगी।
अगर पहले 50% टैक्स था तो नई कीमत लगभग ₹14 लाख होगी।
यह भी पढ़ें - Bike Theft: यूके में चोरी हुई भारतीय ट्रैवलर की बाइक, अधर में लटक गई दुनिया घूमने की इच्छा
केस 1: पुराना टैक्स 45% था
अगर टैक्स 45% था तो:
बेस प्राइस = 15,00,000 ÷ 1.45 = ₹10,34,483 (लगभग)
अब नया टैक्स = 40%
नई कीमत = 10,34,483 × 1.40 = ₹14,48,276 (लगभग)
यानी कीमत में करीब ₹51,724 की कमी।
केस 2: पुराना टैक्स 50% था
अगर टैक्स 50% था तो:
बेस प्राइस = 15,00,000 ÷ 1.50 = ₹10,00,000
अब नया टैक्स = 40%
नई कीमत = 10,00,000 × 1.40 = ₹14,00,000
यानी कीमत में करीब ₹1,00,000 की कमी।
नतीजा:
अगर पहले 45% टैक्स था तो नई कीमत लगभग ₹14.48 लाख होगी।
अगर पहले 50% टैक्स था तो नई कीमत लगभग ₹14 लाख होगी।
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