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VIDEO: अवैध पेट्रोल पंप संचालन के आरोपी की 15.33 लाख की संपत्ति कुर्क

मैनपुरी के कुरावली में अवैध रूप से चलाए जा रहे दो फिलिंग स्टेशन को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पहले ही बंद कर चुका है। इसके बाद संचालकों पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी कर चुका है। बुधवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अंकित यादव की अपराध से अर्जित बताई गई 15 लाख 33 हजार 242 रुपये की संपत्ति कुर्क की। विगत फरवरी माह में उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ने बायो डीजल लगाने के लिए कुछ कंपनियों को अधिग्रहित किया था। नित्या एंक्लेव जलेसर रोड फिरोजाबाद निवासी राधेश्याम और अंकित यादव निवासी सलेमपुर थाना कुरावली ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। मगर, एनओजी नहीं ली थी, बिना एनओसी ही कुरावली क्षेत्र में पेट्रोल पंप लगा कर संचालन कर रहे थे। प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी जाकिर हुसैन, पूर्ति निरीक्षक कुरावली अदिति चौहान ने इंस्पेक्टर सचिन कुमार एसटीएफ गौतम बुद्ध नगर व थाना प्रभारी ललित भाटी के साथ पंप पर दबिश देकर संचालन कर रहे राधे श्याम और अंकित को गिरफ्तार कर लिया गया था। कार्रवाई करते हुए पेट्रोप पंप सीज कर दिया। आरोपियों के खिलाफ कुरावली थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बुधवार को पुलिस और प्रशासन की ओर से कुर्क की गई संपत्ति में ग्राम सलेमपुर स्थित आईबीपी फिलिंग स्टेशन की कीमत 7 लाख 91 हजार 170 रुपये, ग्राम जिंगन चंदाई स्थित जस्सी फिलिंग स्टेशन की कुल कीमत 7 लाख 42 हजार 72 रुपये है। दोनों संपत्तियों की कुल कीमत 15 लाख 33 हजार 242 रुपये हैं। अंकित यादव के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। डीएम के आदेश पर राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। ये कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अभिषेक तिवारी, क्षेत्राधिकारी अपराध की देखरेख में तहसीलदार कुरावली हिमांशु सिंह, पूर्ति निरीक्षक अमर सिंह और प्रभारी निरीक्षक कुरावली ललित भाटी की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई की गई।

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