जीएसटी अर्थदंड आदेश के विरूद्ध दस फीसदी प्रि-डिपॉजिट एक अक्टूबर से जमा किया जाना प्रभावी होगा। इसके अलावा शून्य बकाया मांग वाले मामलों में जीएसटी प्रथम अपील अब दाखिल हो सकेंगी। मर्चेंट चेंबर की जीएसटी कमेटी के अध्यक्ष कर अधिवक्ता संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध धारा 107 के तहत प्रथम अपील आदेश की सूचना से तीन माह के अन्दर दाखिल करना निर्धारित किया गया है। प्रथम अपीलीय अधिकारी एक माह तक मामले में दाखिल अपीलों को पर्याप्त एवं उचित कारणोंवश प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर विलम्ब क्षमा कर सकते हैं। अनेक ऐसे मामलें प्रकाश में आये हैं। जिनमें विवादित कर की मांग तो सृजित की गयी है। किन्तु आदेश पारित करने के पूर्व ही कारोबारियों द्वारा टैक्स आदि की मांग जमा कर दी गयी है। जिस कारण नोटिस आफ डिमांड में मांग शून्य दिख रही है। हालांकि आदेश में विवादित मांग सृजित है। अपीलार्थी प्रथम अपील फार्म जीएसटी एपी एल 01 में प्रस्तुत की जा रही है। किन्तु शून्य मांग के कारण जीएसटीएन पोर्टल इस अपील को स्वीकार नहीं कर रहे थे। अब परेशानी को दूर करने के लिये जीएसटीएन द्वारा एडवाईजरी की गयी है। पोर्टल पर तकनीकी समस्या समाप्त कर दी गयी है। अब कारोबारी अपीलार्थी शून्य डिमाण्ड वाले आदेशों की अपील भी पोर्टल पर दाखिल कर सकेंगे।