तहसील भारख क्षेत्र के झंडी मोड़ में स्थित वक्फ श्राइन पीर गोदर शाह साहिब (रह.) की वक्फ संपत्ति को जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की रियासी जिला इकाई ने मंगलवार को अपने कब्जे में ले लिया। यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ. दरख्शां अंदरेबी के निर्देश पर की गई। कार्रवाई के दौरान प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार पौनी साहिल रंधावा, नायब तहसीलदार तथा थाना पौनी के एसएचओ रवींद्र सिंह की मौजूदगी में वक्फ संपत्ति से अतिक्रमण हटाया गया। वक्फ बोर्ड के अनुसार, संबंधित भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा था, जिसे मंगलवार को हटाकर संपत्ति को बोर्ड के अधीन ले लिया गया। बोर्ड के आधिकारिक रिकॉर्ड और 3 फरवरी 1995 को जारी एसआरओ-20 के अनुसार खसरा नंबर 1087 में दर्ज 1 कनाल 10 मरले भूमि वक्फ संपत्ति है। कार्रवाई के बाद उक्त भूमि पर वक्फ बोर्ड ने अपना आधिकारिक कब्जा स्थापित कर लिया। वक्फ बोर्ड की रियासी जिला इकाई ने कहा कि अवैध कब्जे या अतिक्रमण के अधीन अन्य वक्फ संपत्तियों को भी कानून के तहत वापस लेने की प्रक्रिया जारी रहेगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उनका निर्धारित उद्देश्य के लिए उचित उपयोग सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है।