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बेरी: विद्यार्थियों को बाल विवाह व बाल श्रम रोकथाम के प्रति किया जागरूक

बेरी। जस्ट राइट्स फाॅर चिल्ड्रन की सहयोगी संस्था एमडीडी आफ इंडिया ने बेरी ब्लाक के 4 गांव के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को पाक्सो एक्ट-2012 के विषय में विस्तार से बताया। इसके साथ ही बाल विवाह रोकथाम व बाल श्रम रोकथाम हेतु विद्यार्थियों को जागरूक किया। जिला संयोजक मनोज कुमार ने बताया कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रवेशन लैंगिक हमला, लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीडन,अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की रक्षा करना और ऐसे अपराधों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करना है। उन्होंने बताया कि बच्चे के साथ यौन शोषण होने पर इसकी रिपोर्ट जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, स्थानीय पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, विशेष किशोर पुलिस यूनिट में की जा सकती है। उन्होंने बताया कि बाल यौन शोषण किसी के साथ भी हो सकता है चाहे वह लड़का हो या लड़की। इसके साथ ही बाल यौन शोषण करने वाला व्यक्ति पुरु और महिला दोनों हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्टिंग करनी अनिवार्य है ताकि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया कि यदि कोई भी व्यक्ति उनके साथ अनुचित व्यवहार करे, तो वे बिना डरे तुरंत अपने माता-पिता, शिक्षकों या पुलिस को सूचित करें। इस अवसर पर प्राचार्य सुनीता देवी, बबीता रानी, विनीता, सतीश कुमार, शोभा, अन्नू मौजूद रहे।

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