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US: ट्रंप के ताजा आदेश से अप्रवासियों की और बढ़ी मुश्किलें, अब 24 घंटे पहचान पत्र रखना हुआ जरूरी
Sun, 13 Apr 2025 10:12 AM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: नितिन गौतम
Updated Sun, 13 Apr 2025 10:12 AM IST
सार
नियमों के तहत 14 साल से ज्यादा उम्र के सभी अप्रवासियों को सरकार के समक्ष पंजीकरण कराना होगा और 14 साल से कम उम्र के बच्चों का पंजीकरण उनके माता-पिता को कराना होगा। 11 अप्रैल के बाद अमेरिका में आने वाले सभी अप्रवासियों को 30 दिनों के भीतर खुद का पंजीकरण कराना होगा।
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Trump
- फोटो : PTI
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विस्तार
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के नए नियम से अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दरअसल अब सभी अप्रवासियों को 24 घंटे अपने कानूनी दस्तावेज और पहचान पत्र साथ रखने होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप का नया कार्यकारी आदेश 'अतिक्रमण से अमेरिकी लोगों की सुरक्षा' 11 अप्रैल से लागू हो गया है। इसका उद्देश्य अमेरिका में रह रहे अवैध अप्रवासियों को पकड़ना और उन्हें निर्वासित करना है।
कानूनों का सख्ती से होगा पालन
अमेरिका में एलियन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट कानून साल 1940 से मौजूद है, जिसके तहत अमेरिका में रहने वाले सभी अप्रवासियों को पंजीकरण कराना होता है, लेकिन अभी तक इस कानून का सख्ती से पालन नहीं हो रहा था। अब ट्रंप के नए कार्यकारी आदेश के बाद इस कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा। व्हाइट हाउस की सचिव कैरोलिन लेविट ने बयान जारी कर कहा है कि 'सभी अवैध अप्रवासी, जो 30 दिन से ज्यादा अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें खुद को संघीय सरकार के समक्ष पंजीकृत कराना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जुर्माना लगाकर निर्वासित कर दिया जाएगा।'
ये भी पढ़ें- US Tariff: टैरिफ विवाद भारत के लिए बड़ा मौका विश्व व्यापार में आएगी 3% कमी; शीर्ष UN अर्थशास्त्री ने किया आगाह
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सभी अप्रवासियों को पंजीकरण कराना हुआ अनिवार्य
नियमों के तहत 14 साल से ज्यादा उम्र के सभी अप्रवासियों को सरकार के समक्ष पंजीकरण कराना होगा और 14 साल से कम उम्र के बच्चों का पंजीकरण उनके माता-पिता को कराना होगा। 11 अप्रैल के बाद अमेरिका में आने वाले सभी अप्रवासियों को 30 दिनों के भीतर खुद का पंजीकरण कराना होगा। ऐसा नहीं करने वालों को जुर्माने और जेल की सजा, दोनों का प्रावधान है। अगर कोई अप्रवासी अपना पता बदलता है तो इसकी भी जानकारी 10 दिनों के भीतर सरकार को देनी होगी।
ये भी पढ़ें- US: निर्वासन के खिलाफ अपील करेगा इस्राइल विरोधी महमूद खलील, कोलंबिया विश्वविद्यालय में विरोध का मामला
नए नियमों के बाद अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों को परेशानी होगी और उन पर निर्वासन की तलवार लटक जाएगी। उल्लेखनीय है कि कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों, ग्रीन कार्ड धारक, एच-1बी वीजा या अन्य वैध अप्रवासियों को भी पंजीकरण कराना होगा। अमेरिका में करीब 54 लाख भारतीय हैं, जिनमें से करीब दो लाख से ज्यादा लोग अवैध अप्रवासी हैं।
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कानूनों का सख्ती से होगा पालन
अमेरिका में एलियन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट कानून साल 1940 से मौजूद है, जिसके तहत अमेरिका में रहने वाले सभी अप्रवासियों को पंजीकरण कराना होता है, लेकिन अभी तक इस कानून का सख्ती से पालन नहीं हो रहा था। अब ट्रंप के नए कार्यकारी आदेश के बाद इस कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा। व्हाइट हाउस की सचिव कैरोलिन लेविट ने बयान जारी कर कहा है कि 'सभी अवैध अप्रवासी, जो 30 दिन से ज्यादा अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें खुद को संघीय सरकार के समक्ष पंजीकृत कराना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जुर्माना लगाकर निर्वासित कर दिया जाएगा।'
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सभी अप्रवासियों को पंजीकरण कराना हुआ अनिवार्य
नियमों के तहत 14 साल से ज्यादा उम्र के सभी अप्रवासियों को सरकार के समक्ष पंजीकरण कराना होगा और 14 साल से कम उम्र के बच्चों का पंजीकरण उनके माता-पिता को कराना होगा। 11 अप्रैल के बाद अमेरिका में आने वाले सभी अप्रवासियों को 30 दिनों के भीतर खुद का पंजीकरण कराना होगा। ऐसा नहीं करने वालों को जुर्माने और जेल की सजा, दोनों का प्रावधान है। अगर कोई अप्रवासी अपना पता बदलता है तो इसकी भी जानकारी 10 दिनों के भीतर सरकार को देनी होगी।
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नए नियमों के बाद अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों को परेशानी होगी और उन पर निर्वासन की तलवार लटक जाएगी। उल्लेखनीय है कि कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों, ग्रीन कार्ड धारक, एच-1बी वीजा या अन्य वैध अप्रवासियों को भी पंजीकरण कराना होगा। अमेरिका में करीब 54 लाख भारतीय हैं, जिनमें से करीब दो लाख से ज्यादा लोग अवैध अप्रवासी हैं।
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