US: ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अपील, शिक्षा विभाग में छंटनी पर लगी रोक हटाने की मांग की
US: ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की बहाली के आदेश पर रोक लगाने की अपील की है। अदालत के फैसले ने ट्रंप की छंटनी योजना और शिक्षा विभाग बंद करने के वादे पर रोक लगाई है।
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ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वह अदालत के उस आदेश पर रोक लगाए, जिसमें शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की बहाली का निर्देश दिया गया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग को खत्म करने की योजना के तहत बड़ी संख्या में इन शिक्षकों की छंटनी कर दी थी।
न्याय विभाग की आपात अपील में कहा गया है कि बोस्टन के यूएस डिस्ट्रिक्ट जज म्योंग जोन ने पिछले महीने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने लगभग 1,400 लोगों की छंटनी के फैसले को पलटते हुए उन्हें बहाल करने और पूरी योजना को रोकने का निर्देश दिया।
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जज जोन के इस आदेश ने ट्रंप के एक बड़े चुनावी वादे को रोक दिया है और शिक्षा विभाग को बंद करने की उनकी योजना पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी है।
एक संघीय अपील कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की उस मांग को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की बहाली के आदेश पर रोक लगाने की गुजारिश की थी, जबकि यह मामला अभी अपील में लंबित है। अपील में लंबित का आशय यह है कि किसी निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई है।
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