फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   To prosecute Musharraf in absence of him against principles of natural justice says Pakistan court

मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में उन पर मुकदमा चलाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध: पाक अदालत

Tue, 28 Jan 2020 02:58 PM IST
अनवर अंसारी पीटीआई, लाहौर
पीटीआई, लाहौर Published by: अनवर अंसारी Updated Tue, 28 Jan 2020 02:58 PM IST
विज्ञापन
To prosecute Musharraf in absence of him against principles of natural justice says Pakistan court
Parvej Musharraf - फोटो : पीटीआई

पाकिस्तान की एक अदालत ने कहा है कि किसी की गैर मौजूदगी में उस पर मुकदमा चलाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के साथ-साथ इस्लामी न्याय के भी खिलाफ है। अदालत ने स्वनिर्वासित पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की याचिका पर विस्तार से फैसला जारी किया। इस याचिका में मुशर्रफ ने देशद्रोह के गंभीर मामले के दोष में उन्हें मौत की सजा सुनाए जाने के खिलाफ चुनौती दी है।

विज्ञापन


इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने पिछले साल 17 दिसंबर को 74 वर्षीय सेवानिवृत जनरल को मृत्युदंड सुनाया था। देशद्रोह के हाई प्रोफाइल मामले में उनके खिलाफ छह साल तक मुकदमा चला था।
विज्ञापन


लाहौर उच्च न्यायालय ने 13 जनवरी को संक्षिप्त आदेश के जरिए उनके मुकदमे को असंवैधानिक बताया था जिससे पाकिस्तान के पूर्व सैन्य प्रमुख को सुनाई गई मौत की सजा रद्द हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन’ ने खबर दी कि लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सैयद मजहर अली अकबर नकवी द्वारा लिखे गए विस्तृत आदेश में पाया गया कि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश और पांच उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ विचार-विमर्श कर गठित की गई विशेष अदालत का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है।


पीठ ने सोमवार को कहा कि यह बेशक साबित होता है कि विशेष अदालत का गठन पूरी तरह अवैध/अनुचित और बिना अधिकार के था।

खबर के मुताबिक पीठ ने कहा कि गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने का सिद्धांत न सिर्फ पाक कुरान और सुन्नत में स्थापित इस्लामी न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है बल्कि नैसर्गिक न्याय के सुनहरे सिद्धांतों के भी विपरीत है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed