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Sri Lanka Crisis: श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों को मिली कोर्ट से राहत, 10 अगस्त तक नहीं होगी कोई कार्रवाई
Fri, 05 Aug 2022 08:51 PM IST
निर्मल कांत
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो
Published by: निर्मल कांत
Updated Fri, 05 Aug 2022 08:51 PM IST
सार
पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को विरोध स्थल छोड़ने का आदेश दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों की ओर से अपीलीय अदालत में गुरुवार को तीन रिट आवेदन दायर किए गए थे।
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Sri Lanka Crisis
- फोटो : ANI
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विस्तार
श्रीलंका की शीर्ष अदालत में शुक्रवार को अटॉर्नी जनरल की ओर से आश्वासन दिए जाने के बाद अब सरकार विरोध प्रदर्शन एक सप्ताह तक और चल सकता है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आश्वासन दिया कि 10 अगस्त तक गाले फेस प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार शाम तक क्षेत्र खाली करने के पुलिस के आदेश की अवहेलना करने की बात कही थी, जिसके एक दिन बाद यह डेवलपमेंट सामने आया है।
वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस को गाले फेस क्षेत्र मे उन्हें हटाने के लिए अदालत का आदेश नही मिला है, जो पूर्ववर्ती राजपक्षे नीत शासन के खिलाफ यहां सरकार विरोधी प्रदर्शनों का केंद्र था।
पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को विरोध स्थल छोड़ने का आदेश दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों की ओर से अपीलीय अदालत में गुरुवार को तीन रिट आवेदन दायर किए गए।
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अटॉर्नी जनरल ने शुक्रवार को अदालत से कहा कि उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ढांचे को नहीं हटाया जा सकता। श्रीलंकाई पुलिस ने बुधवार को प्रदर्शनकारियों के लिए राष्ट्रपति कार्यालय के पास गाले फेस में सभी अवैद तंबू और शिविरों को हटाने के लिए 5 अगस्त की समय सीमा तय की थी।
प्रदर्शनकारियों ने 9 अप्रैल से राष्ट्रपति सचिवालय के गेट सहित इलाके पर कब्जा किया हुआ है।
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प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार शाम तक क्षेत्र खाली करने के पुलिस के आदेश की अवहेलना करने की बात कही थी, जिसके एक दिन बाद यह डेवलपमेंट सामने आया है।
वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस को गाले फेस क्षेत्र मे उन्हें हटाने के लिए अदालत का आदेश नही मिला है, जो पूर्ववर्ती राजपक्षे नीत शासन के खिलाफ यहां सरकार विरोधी प्रदर्शनों का केंद्र था।
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पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को विरोध स्थल छोड़ने का आदेश दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों की ओर से अपीलीय अदालत में गुरुवार को तीन रिट आवेदन दायर किए गए।
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अटॉर्नी जनरल ने शुक्रवार को अदालत से कहा कि उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ढांचे को नहीं हटाया जा सकता। श्रीलंकाई पुलिस ने बुधवार को प्रदर्शनकारियों के लिए राष्ट्रपति कार्यालय के पास गाले फेस में सभी अवैद तंबू और शिविरों को हटाने के लिए 5 अगस्त की समय सीमा तय की थी।
प्रदर्शनकारियों ने 9 अप्रैल से राष्ट्रपति सचिवालय के गेट सहित इलाके पर कब्जा किया हुआ है।