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Pakistan: नवाज शरीफ की 'घर वापसी' की तैयारी शुरू, सीनेट में पास हुआ अहम विधेयक

Sun, 18 Jun 2023 12:34 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: नितिन गौतम Updated Sun, 18 Jun 2023 12:34 PM IST
सार

नवंबर 2019 में नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन गए और तब से वहीं रह रहे हैं। लंदन जाने से पहले नवाज शरीफ अल-जजीजिया भ्रष्टाचार मामले में सात साल जेल की सजा काट रहे थे। 

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नवाज शरीफ - फोटो : Getty Images

विस्तार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लंबे समय से इंग्लैंड में रह रहे हैं लेकिन अब उनकी घर वापसी की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल पाकिस्तान की सीनेट में एक विधेयक पास हुआ है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को सदन का सदस्य बनने के लिए जीवन भर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकेगा। विपक्ष का आरोप है कि यह विधेयक और कुछ नहीं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की देश वापसी की कवायद है। 

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भ्रष्टाचार के मामले में अयोग्य ठहराए गए थे नवाज शरीफ
बता दें कि नवाज शरीफ (73 वर्षीय) को साल 2017 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने अयोग्य घोषित कर दिया था। इस आदेश के मुताबिक नवाज शरीफ जीवनभर सांसद बनने के लिए अयोग्य हो गए थे। इसके बाद नवंबर 2019 में नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन गए और तब से वहीं रह रहे हैं। लंदन जाने से पहले नवाज शरीफ अल-जजीजिया भ्रष्टाचार मामले में सात साल जेल की सजा काट रहे थे। 
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बन सकते हैं पाकिस्तान के अगले पीएम
पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, शुक्रवार को यह विधेयक पास कर दिया गया और इस विधेयक में सांसदों की अयोग्यता को पांच साल तक सीमित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि यह विधेयक ऐसे समय पास हुआ है, जब हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को स्वदेश लौटने, आगामी आम चुनाव में पार्टी के प्रचार अभियान का नेतृत्व करने और देश का प्रधानमंत्री बनने की अपील की थी। 
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पाकिस्तान की सीनेट में जो विधेयक पेश किया गया है, उसके लिए सरकार ने चुनाव अधिनियम 2017 की धारा-232 में संशोधन का प्रस्ताव शामिल है। संशोधन के अनुसार, अगर संविधान में अयोग्यता के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है तो किसी व्यक्ति के संसद का सदस्य बनने की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत निर्धारित मानदंडो के अनुसार तय की जाएगी। संशोधनों के अनुसार, अनुच्छेद 62(1)(एफ) के तहत अयोग्यता पांच साल से अधिक नहीं होगी।

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