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Toshakhana Case: इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट रद्द करने से कोर्ट का इनकार, याचिका की खारिज

Thu, 16 Mar 2023 08:45 PM IST
अभिषेक दीक्षित वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 16 Mar 2023 08:45 PM IST
सार

फैसले सुनाते हुए न्यायाधीश इकबाल ने गुरुवार को कहा कि वारंट को इस आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता है कि इमरान खान एक निश्चित तारीख को पेश होंगे। उन्होंने पुलिस को इमरान खान को गिरफ्तार करने और कानून के अनुसार 18 मार्च को पेश करने का आदेश दिया।

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Pak judge dismisses Imran Khan plea to suspend non-bailable arrest warrants against him Toshakhana Case
इमरान खान (फाइल फोटो)। - फोटो : ANI

विस्तार

पाकिस्तान की एक जिला अदालत ने तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट निलंबित करने की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने 28 फरवरी को 70 वर्षीय इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना मामले में सरकारी उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय को छिपाने के मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी के आदेश जारी किए थे। न्यायाधीश ने इस्लामाबाद पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर 18 मार्च तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था।

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फैसले सुनाते हुए न्यायाधीश इकबाल ने गुरुवार को कहा कि वारंट को इस आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता है कि इमरान खान एक निश्चित तारीख को पेश होंगे। उन्होंने पुलिस को इमरान खान को गिरफ्तार करने और कानून के अनुसार 18 मार्च को पेश करने का आदेश दिया। जज ने लगातार तीन सुनवाई के बाद अपने फैसले में लिखा कि कानून सबके लिए समान है। 
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एक अन्य मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश फैजान हैदर गिलानी ने एक महिला जज को धमकी देने के मामले में इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को 20 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया। इमरान खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए न्यायाधीश जेबा चौधरी और अन्य अफसरों के खिलाफ धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश राणा मुजाहिद रहीम ने 13 मार्च को इमरान के अदालत में पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उन्होंने मामले की सुनवाई की नई तारीख 29 मार्च भी तय की थी, लेकिन इमरान ने उसी अदालत में गिरफ्तारी के आदेशों को चुनौती दी और उन्हें राहत मिली। जब अदालत ने सुनवाई को 20 मार्च के लिए पुनर्निर्धारित किया, तो गिरफ्तारी वारंट को तब तक के लिए निलंबित कर दिया और कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा।

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