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पाकिस्तान: आरोपी की पेशी नहीं हुई तो चीफ जस्टिस ने पीएम इमरान को दी चेतावनी, कहा- अगली बार कर आपको करेंगे तलब
Tue, 04 Jan 2022 11:39 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Tue, 04 Jan 2022 11:39 PM IST
सार
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यदि आरोपी को न ला सकें तो अदालतों को सील कर दें।
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पाकिस्तान के पीएम इमरान खान।
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने चेतावनी दी है कि यदि एक कैदी को हिरासत केंद्र से शीर्ष न्यायालय में पेश नहीं किया जाता है तो पीएम इमरान खान को तलब किया जाएगा। अहमद की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अफगानिस्तान सीमा के नजदीक एक सैन्य शिविर पर हमले के आरोपी आरिफ गुल की हिरासत के खिलाफ एक मामले की सुनवाई के दौरान यह कहा।
जस्टिस गुलजार अहमद ने जब अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या वे आरोपी को लाए हैं, तब उन्होंने कहा, आरिफ गुल हिरासत केंद्र में है और उसे लाना मुश्किल है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, यदि उसे न पेश किया जाए तो अदालतों को सील कर दीजिए। अदालत के पास नेतृत्व को तलब करने की भी शक्ति है।
उन्होंने कहा, गुल की नागरिकता का मुद्दा हल क्यों नहीं किया गया है? यह विषय 2019 से जांच में है। पीठ में शामिल न्यायाधीश जमाल मंडोखेल ने कहा, आरिफ गुल को जिस कानून के तहत हिरासत केंद्र में रखा गया है क्या वह वैध है? इसके बाद, न्यायालय ने सुनवाई स्थगित कर दी।
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जस्टिस गुलजार अहमद ने जब अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या वे आरोपी को लाए हैं, तब उन्होंने कहा, आरिफ गुल हिरासत केंद्र में है और उसे लाना मुश्किल है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, यदि उसे न पेश किया जाए तो अदालतों को सील कर दीजिए। अदालत के पास नेतृत्व को तलब करने की भी शक्ति है।
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उन्होंने कहा, गुल की नागरिकता का मुद्दा हल क्यों नहीं किया गया है? यह विषय 2019 से जांच में है। पीठ में शामिल न्यायाधीश जमाल मंडोखेल ने कहा, आरिफ गुल को जिस कानून के तहत हिरासत केंद्र में रखा गया है क्या वह वैध है? इसके बाद, न्यायालय ने सुनवाई स्थगित कर दी।
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