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विदेशी छात्रों को देश छोड़ने का निर्देश देने के खिलाफ हार्वर्ड और एमआईटी विश्वविद्यालय पहुंचे कोर्ट
Thu, 09 Jul 2020 07:02 AM IST
संदीप भट्ट
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयार्क
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयार्क
Published by: संदीप भट्ट
Updated Thu, 09 Jul 2020 07:02 AM IST
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कोरोना संकट के बीच ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे विदेशी छात्रों को अमेरिका छोड़ने के लिए कहना आव्रजन विभाग पर भारी पड़ा है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय और मैसाच्युसैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेकभनोलॉजी (एमआईटी) ने यह नियम बनाने पर आव्रजन अधिकारियों और गृह सुरक्षा विभाग को कोर्ट में घसीटा है।
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हार्वर्ड क्रिमसन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों प्रतिष्ठित संस्थानों ने बुधवार को बोस्टन जिला अदालत में दोनों संघीय एजेंसियों के खिलाफ मुकदमा किया। इसमें कहा गया कि गृह सुरक्षा विभाग और आव्रजन विभाग को सीधे संघीय दिशा-निर्देशों को लागू करने से रोका जाए जिसमें विदेशी छात्रों को अमेरिका छोड़कर जाने को कहा जा रहा है।
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कोर्ट से इसके लिए अस्थायी आदेश जारी करने की मांग की। इसमें कहा गया कि निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया कानून का उल्लंघन है। यह इससे होने वाली मुश्किलों की समीक्षा किए बिना ही जारी कर दिया गया। यह किसी सूरत में तर्क संगत नहीं है।
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हार्वर्ड विवि के अध्यक्ष लॉरेंस बैको ने कहा, सिर्फ सभी संबद्धों को ईमेल के जरिये यह आदेश पारित कर दिया गया। इसका न कोई नोटिस दिया गया और न किसी से चर्चा की गई। यह लापरवाही में लिया गया फैसला है और लगता है कि आदेश गलत जननीति है। हम इसे गैर कानूनी मानते हैं।
उन्होंने कहा, हम इसको कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं ताकि हमारे और अन्य संस्थानों में विदेशी विद्यार्थियों को मुश्किल न हो और वे बिना संकट पढ़ाई जारी रख सकें। इससे पहले आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) ने सोमवार को निर्देश जारी किया कि जो विश्वविद्यालय भविष्य में ऑनलाइन क्लास चलाने वाले हैं उनके विदेशी छात्र छात्राओं को अमेरिका छोड़कर जाना होगा। इन्हें वीजा नहीं दिया जाएगा और अमेरिका की सीमा में प्रवेश भी नहीं मिलेगा।