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Donald Trump: पूर्व राष्ट्रपति ने कैपिटल हिल हिंसा मामले को खारिज करने की अपील की, अदालती फैसले का दिया हवाला
Fri, 04 Oct 2024 08:34 AM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: नितिन गौतम
Updated Fri, 04 Oct 2024 08:34 AM IST
सार
रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प के वकीलों ने एक अदालती फाइलिंग में तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अमेरिकी जिला न्यायाधीश तान्या चुटकन को ट्रम्प के खिलाफ आरोपों को खारिज करने की जरूरत है।
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डोनाल्ड ट्रंप
- फोटो : ANI
विस्तार
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ चल रहे 2020 के चुनाव नतीजों को पलटने की साजिश रचने के मामले को खारिज करने की अपील की है। इसे लेकर ट्रंप ने संघीय जज के सामने अपील की है और इसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का हवाला दिया है।
ट्रंप के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला
रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प के वकीलों ने एक अदालती फाइलिंग में तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अमेरिकी जिला न्यायाधीश तान्या चुटकन को ट्रम्प पर एक आधिकारिक कार्यवाही में भ्रष्ट तरीके से बाधा डालने - 6 जनवरी, 2021 को डेमोक्रेट जो बाइडन से उनकी हार का कांग्रेस द्वारा प्रमाणीकरण रोकने की साजिश रचने के आरोपों को खारिज करने की जरूरत है।
ट्रम्प ने अभियोग में दो अन्य आरोपों को भी खारिज करने की मांग की है। जून में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के 6-3 के फैसले पर आधारित है, जिसमें न्यायाधीशों ने बाधा कानून के तहत आरोपित एक प्रतिवादी का पक्ष लिया था, जिस पर यू.एस. कैपिटल में 6 जनवरी को हुए दंगे में भाग लेने का आरोप था।
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ट्रंप पर आरोप है कि जिन राज्यों में उनकी हार हुई थी, वहां उनका समर्थन करने का वचन देने वाले राष्ट्रपति निर्वाचकों की फर्जी सूची बनाकर कांग्रेस के सत्र को बाधित करने का प्रयास किया। इसके बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति माइक पेंस पर उन ट्रम्प समर्थक निर्वाचकों को स्वीकार करने के लिए दबाव डाला, जब पेंस प्रमाणीकरण की अध्यक्षता कर रहे थे।
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ट्रंप के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला
रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प के वकीलों ने एक अदालती फाइलिंग में तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अमेरिकी जिला न्यायाधीश तान्या चुटकन को ट्रम्प पर एक आधिकारिक कार्यवाही में भ्रष्ट तरीके से बाधा डालने - 6 जनवरी, 2021 को डेमोक्रेट जो बाइडन से उनकी हार का कांग्रेस द्वारा प्रमाणीकरण रोकने की साजिश रचने के आरोपों को खारिज करने की जरूरत है।
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ट्रम्प ने अभियोग में दो अन्य आरोपों को भी खारिज करने की मांग की है। जून में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के 6-3 के फैसले पर आधारित है, जिसमें न्यायाधीशों ने बाधा कानून के तहत आरोपित एक प्रतिवादी का पक्ष लिया था, जिस पर यू.एस. कैपिटल में 6 जनवरी को हुए दंगे में भाग लेने का आरोप था।
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ट्रंप पर आरोप है कि जिन राज्यों में उनकी हार हुई थी, वहां उनका समर्थन करने का वचन देने वाले राष्ट्रपति निर्वाचकों की फर्जी सूची बनाकर कांग्रेस के सत्र को बाधित करने का प्रयास किया। इसके बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति माइक पेंस पर उन ट्रम्प समर्थक निर्वाचकों को स्वीकार करने के लिए दबाव डाला, जब पेंस प्रमाणीकरण की अध्यक्षता कर रहे थे।
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