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Hindi News ›   World ›   Court issues warrant against former pm Nawaz Sharif in 34 year old land allocation case

कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ 34 साल पुराने भूमि आवंटन के मामले में वारंट जारी किया                                

Fri, 04 Sep 2020 05:49 AM IST
Kuldeep Singh वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लाहौर
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लाहौर Published by: Kuldeep Singh Updated Fri, 04 Sep 2020 05:49 AM IST
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Court issues warrant against former pm Nawaz Sharif in 34 year old land allocation case
Nawaz Sharif - फोटो : PTI

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद अब पाकिस्तान की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने 34 साल पुराने भूमि आवंटन के इस मामले में जारी वारंट पर विदेश मंत्रालय को अमल करने का निर्देश दिया है।

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कोर्ट ने विदेश मंत्रालय से नवाज की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का दिया निर्देश
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने अदालत को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने घर पर मौजूद नहीं थे। पिछले महीने जवाबदेही कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। नवाज (70) की पार्टी पीएमएल (एन) के नेता अता तरार ने अदालत को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इस वक्त विदेश में इलाज करवा रहे हैं। इसके बाद अदालत ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की ओर से पेश विशेष वकील हैरिस कुरैशी ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आग्रह किया। कोर्ट ने विदेश मंत्रालय से नवाज की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
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भगोड़ा घोषित हो चुके हैं पाक के पूर्व पीएम
तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सात साल की सजा काट रहे हैं। वह पिछले साल नवंबर से लंदन में हैं, जहां उनका इलाज रहा है। हालांकि, उन्हें दिसंबर में ही पाकिस्तान लौटना था, लेकिन अब तक वह वापस नहीं आए हैं। पिछले सप्ताह पाकिस्तान की इमरान सरकार ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था।

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