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Australia: बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर तीन करोड़ डॉलर का जुर्माना, लेकिन नए कानून पर उठे गंभीर सवाल
Thu, 21 Nov 2024 10:33 AM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कैनबरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कैनबरा
Published by: नितिन गौतम
Updated Thu, 21 Nov 2024 10:33 AM IST
सार
ऑस्ट्रेलिया उन देशों में शामिल हो गया है, जहां बच्चों के सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम आदि का इस्तेमाल करने पर रोक लग गई है।
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ऑस्ट्रेलियाई सरकार का नया कानून
- फोटो : फ्रीपिक
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विस्तार
16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी को लेकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार खासी सख्त है। अब सरकार ने नया कानून संसद में पेश किया है, जिसके तहत अगर पाबंदी के बावजूद 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते पाए जाएंगे तो सोशल मीडिया कंपनी पर तीन करोड़ डॉलर का भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया उन देशों में शामिल हो गया है, जहां बच्चों के सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम आदि का इस्तेमाल करने पर रोक लग गई है।
माता-पिता पर नहीं बल्कि कंपनियों पर होगी सारी जिम्मेदारी
हालांकि ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया कंपनी किस तरह से बच्चों के उनके प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर रोक लगाएंगी, यह अभी तक साफ नहीं है। नए प्रस्तावित कानून में निजता संबंधी प्रावधान भी हैं, जिसमें सोशल मीडिया कंपनियों को कोई भी उम्र संबंधी सत्यापन बंद करना होगा। ऑस्ट्रेलिया की संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने गुरुवार को कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों पर ऑस्ट्रेलियाई लोगों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। मंत्री ने कहा कि बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर जुर्माना बच्चों के माता-पिता पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों पर लगाया जाएगा। इस तरह से नए कानून के तहत सारी जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों पर डाली गई है।
सरकार के फैसले पर उठ रहे सवाल
नए कानून में सोशल मीडिया मंच यूट्यूब और मैसेजिंग और वीडियो गेम एप को छूट मिल सकती है क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल शैक्षिक और मनोरंजन गतिविधियों के लिए भी करते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया मंच साइबर बुलिंग, अवैध सामग्री के प्रचार और चुनाव में दखल जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया कंपनियों ने नए कानून को लेकर कहा कि वे इसका पालन करेंगी, लेकिन उन्होंने इस मामले में सरकार को जल्दबाजी और बिना खास परामर्श किए, सख्त कानून लाने को लेकर चेतावनी भी दी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया मंच पर पाबंदी से युवा अनियमित और गुप्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का रुख कर सकते हैं।
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उल्लेखनीय है कि दुनिया के कई देश बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अलावा स्पेन में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट नहीं खोल सकते हैं।
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माता-पिता पर नहीं बल्कि कंपनियों पर होगी सारी जिम्मेदारी
हालांकि ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया कंपनी किस तरह से बच्चों के उनके प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर रोक लगाएंगी, यह अभी तक साफ नहीं है। नए प्रस्तावित कानून में निजता संबंधी प्रावधान भी हैं, जिसमें सोशल मीडिया कंपनियों को कोई भी उम्र संबंधी सत्यापन बंद करना होगा। ऑस्ट्रेलिया की संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने गुरुवार को कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों पर ऑस्ट्रेलियाई लोगों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। मंत्री ने कहा कि बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर जुर्माना बच्चों के माता-पिता पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों पर लगाया जाएगा। इस तरह से नए कानून के तहत सारी जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों पर डाली गई है।
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सरकार के फैसले पर उठ रहे सवाल
नए कानून में सोशल मीडिया मंच यूट्यूब और मैसेजिंग और वीडियो गेम एप को छूट मिल सकती है क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल शैक्षिक और मनोरंजन गतिविधियों के लिए भी करते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया मंच साइबर बुलिंग, अवैध सामग्री के प्रचार और चुनाव में दखल जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया कंपनियों ने नए कानून को लेकर कहा कि वे इसका पालन करेंगी, लेकिन उन्होंने इस मामले में सरकार को जल्दबाजी और बिना खास परामर्श किए, सख्त कानून लाने को लेकर चेतावनी भी दी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया मंच पर पाबंदी से युवा अनियमित और गुप्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का रुख कर सकते हैं।
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उल्लेखनीय है कि दुनिया के कई देश बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अलावा स्पेन में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट नहीं खोल सकते हैं।