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Fake Indian Currency Case: श्रीलंका में पदस्थ पाकिस्तानी राजनयिक तलब; नकली भारतीय मुद्रा मामले में NIA का समन

Thu, 11 Sep 2025 11:14 AM IST
अभिषेक दीक्षित वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 11 Sep 2025 11:14 AM IST
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Anti-terror agency summons Pakistan diplomat in 2018 fake Indian currency case Know all about it
NIA court - फोटो : अमर उजाला

तमिलनाडु में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने नकली मुद्रा मामले में पाकिस्तानी राजनयिक आमिर जुबैर सिद्दीकी को समन जारी किया है। मामला 2018 का है। एनआईए ने सिद्दीकी और दो अन्य के खिलाफ नकली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) के प्रचलन में कथित संलिप्तता के लिए आरोप पत्र दायर किया था। सिद्दीकी वर्तमान में श्रीलंका में रहते हैं और पाकिस्तान उच्चायोग में सलाहकार (वीजा) के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया है।

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अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी, 121ए और 489-बी के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 16 और 18 के तहत दर्ज किया गया था। सिद्दीकी को फरार माना गया है। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। कोर्ट ने अब सिद्दीकी को 15 अक्तूबर, 2025 तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।

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