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Rules for changing or correcting the name on an Aadhaar card have changed.
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आधार कार्ड में नाम बदलने या सुधारने के बदल गए नियम
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम
Published by: Adarsh Jha
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:44 PM IST
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आधार कार्ड में नाम गलत दर्ज हो गया है, नाम की स्पेलिंग में गलती है या शादी के बाद सरनेम बदलना चाहते हैं? तो आपके लिए UIDAI के नाम अपडेट से जुड़े नियम जानना जरूरी है। आधार में नाम या सरनेम बदलने के लिए अब तय प्रक्रिया और वैध दस्तावेजों की जरूरत होती है। वहीं, नाम में मामूली गलती सुधारने और शादी या तलाक के बाद नाम बदलने के लिए भी अलग-अलग प्रावधान हैं।
अगर आपको आधार में नाम अपडेट कराना है, तो इसके लिए आधार एनरोलमेंट या अपडेट सेंटर जाना होगा। यहां Aadhaar Enrolment/Update Form भरना होता है और उसमें नया नाम दर्ज करना होता है। इसके बाद संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाती है और अपडेट रिक्वेस्ट दर्ज की जाती है। रिक्वेस्ट जमा होने के बाद आपको URN यानी Update Request Number वाली रसीद मिलती है। इसी नंबर के जरिए आप अपनी अपडेट रिक्वेस्ट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
अब बात करते हैं शादी के बाद नाम या सरनेम बदलने की। शादी के बाद कई लोग अपने नाम में पति या परिवार का सरनेम जोड़ते हैं। ऐसे बदलाव के लिए संबंधित वैध दस्तावेज के आधार पर आधार में नाम अपडेट कराया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी महिला का नाम पहले 'Poonam Roy' था और शादी के बाद वह 'Poonam Harish Roy' करना चाहती है, तो जरूरी दस्तावेजों के आधार पर नाम अपडेट कराया जा सकता है। इसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज की जरूरत पड़ सकती है।
तलाक के बाद नाम में बदलाव की स्थिति में भी संबंधित दस्तावेजों के आधार पर आधार रिकॉर्ड अपडेट कराया जा सकता है। यानी शादी या तलाक जैसे जीवन के महत्वपूर्ण बदलावों के बाद नाम में होने वाले परिवर्तन के लिए UIDAI की प्रक्रिया में प्रावधान मौजूद हैं।
अगर आधार कार्ड में सिर्फ नाम की स्पेलिंग गलत है, तो हर बार पूरा नाम बदलने की प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं होती। Minor Name Change के तहत छोटी-मोटी गलतियों को ठीक कराया जा सकता है। कई बार एनरोलमेंट के समय सही दस्तावेज जमा करने के बावजूद डेटा एंट्री के दौरान नाम गलत दर्ज हो जाता है। ऐसे मामलों में भी दस्तावेजों के आधार पर सुधार कराया जा सकता है।
लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण नियम भी है। UIDAI के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार आधार में नाम सामान्य प्रक्रिया के तहत दो बार अपडेट किया जा सकता है। अगर इसके बाद दोबारा नाम बदलने की जरूरत पड़ती है, तो Exception Process अपनाना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में आधार सेंटर पर रिक्वेस्ट देने के बाद URN के साथ UIDAI से संपर्क करना पड़ सकता है।
अब बात फीस की। UIDAI के मौजूदा चार्ज के मुताबिक नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर या ईमेल जैसे डेमोग्राफिक विवरण को अलग से अपडेट कराने पर 75 रुपये का शुल्क लिया जाता है।
नाम अपडेट कराने से पहले अपने दस्तावेज जरूर जांच लें। सबसे जरूरी बात यह है कि आपके पास मौजूद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में नाम सही और एक जैसा दर्ज हो। UIDAI की प्रक्रिया में जमा किए गए दस्तावेजों की जांच की जाती है। इसलिए अपडेट रिक्वेस्ट देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास सही और वैध दस्तावेज मौजूद हैं।
यानी आधार में नाम की छोटी गलती हो, शादी के बाद सरनेम जोड़ना हो या तलाक के बाद नाम में बदलाव करना हो—हर स्थिति में सही दस्तावेज और तय प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।
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