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दुष्कर्म करने वाले को दस साल का कठोर कारावास
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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दो साल पुराने मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को दस साल का कठोर कारावास और 25 हजार जुर्माना लगाया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर नई टिहरी जेल भेज दिया।
मोरी क्षेत्र के एक गांव की किशोरी से हिमाचल प्रदेश के 33 वर्षीय युवक ने फोन पर दोस्ती की। एक दिन वह उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। किशोरी को शादी का झांसा देकर युवक एक साल तक उसका यौन शोषण करता रहा। साथ ही यह बात किसी को नहीं बताने की धमकी भी दी।
नवंबर 2018 में गर्भवती होने पर जब किशोरी ने युवक से शादी करने को कहा, तो वह उसे अपने साथ हिमाचल ले गया और वहां उसने अपने शादीशुदा होने की जानकारी देकर शादी से इंकार कर दिया। तब पीड़िता ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी।
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परिजनों ने राजस्व पुलिस में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। राजस्व पुलिस ने मामले में तनाडू चिड़गांव हिमाचल प्रदेश निवासी गुरुलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना के बाद इसमें 5/6 पोक्सो एक्ट की धारा भी शामिल की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने न्यायालय में दलील दी। मंगलवार को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने अभियुक्त को दस साल कठोर कारावास व 25 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माने में से 20 हजार सहायता राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए।
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मोरी क्षेत्र के एक गांव की किशोरी से हिमाचल प्रदेश के 33 वर्षीय युवक ने फोन पर दोस्ती की। एक दिन वह उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। किशोरी को शादी का झांसा देकर युवक एक साल तक उसका यौन शोषण करता रहा। साथ ही यह बात किसी को नहीं बताने की धमकी भी दी।
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नवंबर 2018 में गर्भवती होने पर जब किशोरी ने युवक से शादी करने को कहा, तो वह उसे अपने साथ हिमाचल ले गया और वहां उसने अपने शादीशुदा होने की जानकारी देकर शादी से इंकार कर दिया। तब पीड़िता ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी।
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परिजनों ने राजस्व पुलिस में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। राजस्व पुलिस ने मामले में तनाडू चिड़गांव हिमाचल प्रदेश निवासी गुरुलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना के बाद इसमें 5/6 पोक्सो एक्ट की धारा भी शामिल की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने न्यायालय में दलील दी। मंगलवार को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने अभियुक्त को दस साल कठोर कारावास व 25 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माने में से 20 हजार सहायता राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए।