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सरसों तेल निर्माता कंपनी सहित एक अन्य पर एक लाख से अधिक का जुर्माना

Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 17 Nov 2022 09:00 PM IST
One lakh fine on oil company and cheese seller
अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह की अदालत ने खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में फेल हुए सरसों तेल की निर्माता कंपनी और खुला पनीर विक्रेता पर एक लाख दस हजार का जुर्माना लगाया है।

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े दो मामलों का निस्तारण किया। वर्ष 2017 में तत्कालीन वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह ने उत्तरकाशी शहर की एक एजेंसी से गगन सरसों तेल का सैंपल लिया था जो जांच में गुणवत्ता पर सहीं नहीं मिला। इस पर एडीएम ने चंडीगढ़ की कंपनी बंज इंडया प्राइवेट लिमिटेड पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। दूसरे वाद में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे ने इसी साल मार्च में बस अड्डे के पास खुला पनीर का सैंपल लिया था। सैंपल भी जांच में गुणवत्ता पर खरा नहीं पाया गया। इस पर संबंधित पनीर विक्रेता पर दस हजार का जुर्माना लगा गया है। संवाद
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