अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह की अदालत ने खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में फेल हुए सरसों तेल की निर्माता कंपनी और खुला पनीर विक्रेता पर एक लाख दस हजार का जुर्माना लगाया है।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े दो मामलों का निस्तारण किया। वर्ष 2017 में तत्कालीन वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह ने उत्तरकाशी शहर की एक एजेंसी से गगन सरसों तेल का सैंपल लिया था जो जांच में गुणवत्ता पर सहीं नहीं मिला। इस पर एडीएम ने चंडीगढ़ की कंपनी बंज इंडया प्राइवेट लिमिटेड पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। दूसरे वाद में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे ने इसी साल मार्च में बस अड्डे के पास खुला पनीर का सैंपल लिया था। सैंपल भी जांच में गुणवत्ता पर खरा नहीं पाया गया। इस पर संबंधित पनीर विक्रेता पर दस हजार का जुर्माना लगा गया है। संवाद