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शादी का झांसा देकर युवती से दुराचार करने वाले शिक्षक को दस साल कठोर कारावास की सजा
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उत्तरकाशी। शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ तीन साल तक बलात्कार करने के आरोपी शिक्षक को न्यायालय ने दस साल कठोर कारावास और एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोष सिद्ध होने पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर नई टिहरी जेल भेज दिया है।
जनवरी 2017 में मोरी क्षेत्र की युवती ने क्षेत्र के एक इंटर कालेज में तैनात शिक्षक पर दुुराचार का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। युवती के अनुसार नागझाला पुरोला निवासी शिक्षक भीम सिंह ने उसे शादी का झांसा दिया और तीन साल तक उसके साथ दुराचार करता रहा। युवती को पता चला कि शिक्षक पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, तब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में भादंसं की धारा 376 एवं 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर शिक्षक को गिरफ्तार किया था। हालांकि उसी दौरान शिक्षक को न्यायालय से जमानत मिल गई थी। पुलिस ने मार्च 2017 में शिक्षक के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक शासकीय अधिवक्ता गंभीर सिंह चौहान ने पांच गवाह समेत कई अन्य साक्ष्य परीक्षित कराए। दोष सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकंत कुमार त्यागी ने बृहस्पतिवार को दुराचारी शिक्षक भीम सिंह को दस वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड की पचास फीसदी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए। न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने पर पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर नई टिहरी जेल भेज दिया। शिक्षक आजकल चमोली जनपद के देवाल ब्लाक में राइंका सवाड़ में हिंदी विषय के प्रवक्ता पद पर तैनात था।
जनवरी 2017 में मोरी क्षेत्र की युवती ने क्षेत्र के एक इंटर कालेज में तैनात शिक्षक पर दुुराचार का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। युवती के अनुसार नागझाला पुरोला निवासी शिक्षक भीम सिंह ने उसे शादी का झांसा दिया और तीन साल तक उसके साथ दुराचार करता रहा। युवती को पता चला कि शिक्षक पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, तब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में भादंसं की धारा 376 एवं 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर शिक्षक को गिरफ्तार किया था। हालांकि उसी दौरान शिक्षक को न्यायालय से जमानत मिल गई थी। पुलिस ने मार्च 2017 में शिक्षक के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक शासकीय अधिवक्ता गंभीर सिंह चौहान ने पांच गवाह समेत कई अन्य साक्ष्य परीक्षित कराए। दोष सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकंत कुमार त्यागी ने बृहस्पतिवार को दुराचारी शिक्षक भीम सिंह को दस वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड की पचास फीसदी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए। न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने पर पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर नई टिहरी जेल भेज दिया। शिक्षक आजकल चमोली जनपद के देवाल ब्लाक में राइंका सवाड़ में हिंदी विषय के प्रवक्ता पद पर तैनात था।
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