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हाईकोर्ट के आदेश पर सब्जी व्यापारियों ने शुरू किया कारोबार
Updated Thu, 05 Jul 2018 10:36 PM IST
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उत्तरकाशी। हाईकोर्ट से राहत मिलने पर सब्जी कारोबारियों ने गंगोत्री हाईवे के किनारे से उजाड़ी गई मंडी वाले स्थान पर ही ठेलियां लगाकर कारोबार शुरू कर दिया है।
बीते 25 जून को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर गंगोत्री हाईवे के किनारे बनी सब्जी मंडी का अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया था। इस दौरान ही सब्जी मंडी के कारोबारी उच्च न्यायालय की शरण में गए थे। हाईकोर्ट में व्यापारियों ने पालिका द्वारा दुकानें देने के नाम पर बड़ी धनराशि वसूलने का पक्ष भी रखा था। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले में पालिका एवं प्रशासन को चार हफ्ते के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए। पालिका प्रशासक अनुराग आर्य का कहना है कि कोर्ट ने फिलहाल सब्जी व्यापारियों को उसी स्थान पर फल एवं सब्जी बेचने की अनुमति दी है, लेकिन वे यहां कोई स्थायी निर्माण नहीं कर सकते। इस पर नजर रखी जा रही है। मामले में प्रशासन दो हफ्ते के भीतर हाईकोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत कर देगा।
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बीते 25 जून को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर गंगोत्री हाईवे के किनारे बनी सब्जी मंडी का अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया था। इस दौरान ही सब्जी मंडी के कारोबारी उच्च न्यायालय की शरण में गए थे। हाईकोर्ट में व्यापारियों ने पालिका द्वारा दुकानें देने के नाम पर बड़ी धनराशि वसूलने का पक्ष भी रखा था। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले में पालिका एवं प्रशासन को चार हफ्ते के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए। पालिका प्रशासक अनुराग आर्य का कहना है कि कोर्ट ने फिलहाल सब्जी व्यापारियों को उसी स्थान पर फल एवं सब्जी बेचने की अनुमति दी है, लेकिन वे यहां कोई स्थायी निर्माण नहीं कर सकते। इस पर नजर रखी जा रही है। मामले में प्रशासन दो हफ्ते के भीतर हाईकोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत कर देगा।
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