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Udham Singh Nagar News: सोने की चेन छीनने वाले दो आरोपियों को दो-दो साल की सजा
Sun, 25 Jun 2023 12:28 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sun, 25 Jun 2023 12:28 AM IST
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प्रतीकात्मक
काशीपुर। नगर निवासी एक महिला के गले से सोने की चैन छीनने मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिथिलेश पांडेय की अदालत ने आरोपियों को दो-दो साल कारावास और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर तीन-तीन माह कठोर कारावास की सजा सुनाई।
गिरीताल रोड निवासी मनीष श्रीवास्तव के मुताबिक उनकी माता रानी श्रीवास्तव 18 जून 2022 को सुबह 5:15 बजे अपने घर के पास खड़ी हुई थी। इसी दौरान दो लोग आए और उनकी माता को धक्का देकर गले में पहनी चेन को लूट कर फरार हो गए। कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी बलदेव सिंह निवासी दुर्गा कॉलोनी थाना आईटीआई और सुरजीत सिंह निवासी सैनिक कॉलोनी नीझड़ा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिथिलेश पाण्डेय की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी बलदेव सिंह व सुरजीत सिंह मिस्त्री को दो-दो साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।
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गिरीताल रोड निवासी मनीष श्रीवास्तव के मुताबिक उनकी माता रानी श्रीवास्तव 18 जून 2022 को सुबह 5:15 बजे अपने घर के पास खड़ी हुई थी। इसी दौरान दो लोग आए और उनकी माता को धक्का देकर गले में पहनी चेन को लूट कर फरार हो गए। कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी बलदेव सिंह निवासी दुर्गा कॉलोनी थाना आईटीआई और सुरजीत सिंह निवासी सैनिक कॉलोनी नीझड़ा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिथिलेश पाण्डेय की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी बलदेव सिंह व सुरजीत सिंह मिस्त्री को दो-दो साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।
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