फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   The court rejected the remand of the accused under the Excise Act

Udham Singh Nagar News: न्यायालय ने आबकारी अधिनियम के अभियुक्त की रिमांड खारिज की

Tue, 27 May 2025 01:31 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 27 May 2025 01:31 AM IST
विज्ञापन
The court rejected the remand of the accused under the Excise Act
काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आबकारी अधिनियम में अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण स्पष्ट न होने व विवेचक ने बीएनएसएस का पालन न करने पर रिमांड प्रार्थना पत्र खारिज कर रिहा करने का आदेश दिया।
विज्ञापन

काशीपुर थाने से विवेचक एसआई जयप्रकाश ने आबकारी अधिनियम के अभियुक्त राजवीर सिंह निवासी रंपुरा को बीते रविवार को गिरफ्तार करके सोमवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया।
विज्ञापन

अभियुक्त के 14 दिन के रिमांड की याचना की गई। अभियुक्त के वकील ने इसका विरोध करते हुए रिमांड प्रार्थना पत्र निरस्त करने की मांग की। प्रकरण में विवेचक ने अभियुक्त को गिरफ्तार करने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

विवेचक ने प्रस्तुत फर्द में यह अंकित नहीं किया कि अभियुक्त को किस आधार पर गिरफ्तार किया है। न्यायालय के मत में विवेचक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35(1)ख का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया गया।

इस कारण न्यायिक रिमांड स्वीकार किए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं मिला। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन कुमार की अदालत ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर अभियुक्त राजवीर सिंह को अविलंब रिहा करने के आदेश जारी किए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed