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Udham Singh Nagar News: न्यायालय ने आबकारी अधिनियम के अभियुक्त की रिमांड खारिज की
Tue, 27 May 2025 01:31 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Tue, 27 May 2025 01:31 AM IST
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काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आबकारी अधिनियम में अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण स्पष्ट न होने व विवेचक ने बीएनएसएस का पालन न करने पर रिमांड प्रार्थना पत्र खारिज कर रिहा करने का आदेश दिया।
काशीपुर थाने से विवेचक एसआई जयप्रकाश ने आबकारी अधिनियम के अभियुक्त राजवीर सिंह निवासी रंपुरा को बीते रविवार को गिरफ्तार करके सोमवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया।
अभियुक्त के 14 दिन के रिमांड की याचना की गई। अभियुक्त के वकील ने इसका विरोध करते हुए रिमांड प्रार्थना पत्र निरस्त करने की मांग की। प्रकरण में विवेचक ने अभियुक्त को गिरफ्तार करने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया था।
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विवेचक ने प्रस्तुत फर्द में यह अंकित नहीं किया कि अभियुक्त को किस आधार पर गिरफ्तार किया है। न्यायालय के मत में विवेचक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35(1)ख का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया गया।
इस कारण न्यायिक रिमांड स्वीकार किए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं मिला। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन कुमार की अदालत ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर अभियुक्त राजवीर सिंह को अविलंब रिहा करने के आदेश जारी किए।
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काशीपुर थाने से विवेचक एसआई जयप्रकाश ने आबकारी अधिनियम के अभियुक्त राजवीर सिंह निवासी रंपुरा को बीते रविवार को गिरफ्तार करके सोमवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया।
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अभियुक्त के 14 दिन के रिमांड की याचना की गई। अभियुक्त के वकील ने इसका विरोध करते हुए रिमांड प्रार्थना पत्र निरस्त करने की मांग की। प्रकरण में विवेचक ने अभियुक्त को गिरफ्तार करने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया था।
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विवेचक ने प्रस्तुत फर्द में यह अंकित नहीं किया कि अभियुक्त को किस आधार पर गिरफ्तार किया है। न्यायालय के मत में विवेचक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35(1)ख का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया गया।
इस कारण न्यायिक रिमांड स्वीकार किए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं मिला। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन कुमार की अदालत ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर अभियुक्त राजवीर सिंह को अविलंब रिहा करने के आदेश जारी किए।