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Udham Singh Nagar News: किशोरी से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का अभियुक्त दोषमुक्त
Tue, 13 May 2025 01:04 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Tue, 13 May 2025 01:04 AM IST
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रुद्रपुर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और याैन शोषण के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
किच्छा कोतवाली में छह जुलाई 2022 को दर्ज कराए केस में एक व्यक्ति ने कहा कि उनकी 16 साल की बेटी को रहीम निवासी शिमला पिस्तौर रुद्रपुर बहला फुसलाकर ले गया। बेटी घर पर रखे सोने के कुंडल और दो हजार रुपये अपने साथ ले गई थी। रहीम ने खुद को हिंदू बताया और छह महीने तक बेटी का यौन शोषण कर रहा था। पुलिस ने रहीम के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उसे सात जुलाई 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) न्यायालय में हुई थी। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने साक्ष्य, गवाह और तर्क प्रस्तुत किए थे। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विनी गौड़ ने अभियुक्त रहीम को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया।
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किच्छा कोतवाली में छह जुलाई 2022 को दर्ज कराए केस में एक व्यक्ति ने कहा कि उनकी 16 साल की बेटी को रहीम निवासी शिमला पिस्तौर रुद्रपुर बहला फुसलाकर ले गया। बेटी घर पर रखे सोने के कुंडल और दो हजार रुपये अपने साथ ले गई थी। रहीम ने खुद को हिंदू बताया और छह महीने तक बेटी का यौन शोषण कर रहा था। पुलिस ने रहीम के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उसे सात जुलाई 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) न्यायालय में हुई थी। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने साक्ष्य, गवाह और तर्क प्रस्तुत किए थे। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विनी गौड़ ने अभियुक्त रहीम को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया।
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