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Udham Singh Nagar News: कुलपति ने दिए रसायन विज्ञान के प्राध्यापक की बर्खास्तगी के निर्देेश
Wed, 23 Aug 2023 11:49 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Wed, 23 Aug 2023 11:49 PM IST
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प्राध्यापक डाॅ. बलवंत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने खारिज किया चयन
पंतनगर। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ. मनमोहन सिंह चैहान ने विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय (सीबीएसएच) के रसायन विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक डाॅ. रावेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस बर्खास्तगी आदेश पर अभी मुख्य कार्मिक अधिकारी आरडी पालीवाल या अपर मुख्य कार्मिक अधिकारी डाॅ. एमएस नेगी ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
2015 में डाॅ. राजेंद्र कुमार का आरक्षित वर्ग में सहायक प्राध्यापक के पद पर चयन हुआ था। जिनके चयन को नियम विपरीत बताते हुए डाॅ. बलवंत सिंह ने कुलाधिपति से शिकायत करने सहित हाईकोर्ट में याचिका दायर कर डाॅ. रावेंद्र कुमार के चयन को चुनौती दी थी। जिसकी सुनवाई करते हुए बीती 14 अगस्त को हाईकोर्ट के डबल बेंच की खंडपीठ ने डाॅ. रावेंद्र के चयन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि एग्रीकल्चर केमिकल्स और केमेस्ट्री की डिग्रियां अलग-अलग हैं। इसलिए रिक्त पद पर एग्रीकल्चर केमिकल्स विषय की डिग्री मान्य नहीं है। मामले में सीपीओ ने मंगलवार को कुलपति के पास पत्रावली भेजकर दिशानिर्देश मांगे थे। बुधवार को कुलपति ने संबंधित प्राध्यापक को तत्काल बर्खास्त करने की स्वीकृति दे दी है।
यह है पूरा मामला
पंतनगर। रसायन विज्ञान में सहायक प्राध्यापक के पद पर चयन के समय डाॅ. रावेंद्र कुमार ने स्नातकोत्तर में एग्रीकल्चर केमिकल्स और पीएचडी में क्राॅप प्रोडक्शन की डिग्री प्रस्तुत की थी। जबकि एग्रीकल्चर केमिकल्स की डिग्री रसायन विज्ञान के समतुल्य नही मानी जा सकती है। हालांकि विज्ञापित पदों में नियोक्ताओं ने एग्रीकल्चर केमिकल्स और रसायन विज्ञान की डिग्री को समान माना था। संवाद
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आदेश पर हस्ताक्षर करने से कतरा रहे जिम्मेदार
पंतनगर। डाॅ. रावेंद्र कुमार का रसायन विज्ञान में सहायक प्राध्यापक पद पर चयन हाईकोर्ट से खारिज होने और कुलपति से संबंधित प्राध्यापक की बर्खास्तगी की स्वीकृति के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने से कतरा रहे हैं। सीपीओ आरडी पालीवाल ने बताया कि उन्होंने एसीपीओ को आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एसीपीओ डाॅ. एमएस नेगी ने बताया कि बर्खास्तगी आदेश पर सीपीओ ही हस्ताक्षर करेंगे।
कोट
डाॅ. रावेंद्र कुमार का चयन हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद मामला कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उन्होंने डाॅ. रावेंद्र कुमार को बर्खास्त करने का अनुमोदन किया है। मैंने एसीपीओ डाॅ. नेगी को बर्खास्तगी के आदेश जारी करने के लिए कहा है।
आरडी पालीवाल, मुख्य कार्मिक अधिकारी, जीबी पंत कृषि विवि
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पंतनगर। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ. मनमोहन सिंह चैहान ने विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय (सीबीएसएच) के रसायन विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक डाॅ. रावेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस बर्खास्तगी आदेश पर अभी मुख्य कार्मिक अधिकारी आरडी पालीवाल या अपर मुख्य कार्मिक अधिकारी डाॅ. एमएस नेगी ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
2015 में डाॅ. राजेंद्र कुमार का आरक्षित वर्ग में सहायक प्राध्यापक के पद पर चयन हुआ था। जिनके चयन को नियम विपरीत बताते हुए डाॅ. बलवंत सिंह ने कुलाधिपति से शिकायत करने सहित हाईकोर्ट में याचिका दायर कर डाॅ. रावेंद्र कुमार के चयन को चुनौती दी थी। जिसकी सुनवाई करते हुए बीती 14 अगस्त को हाईकोर्ट के डबल बेंच की खंडपीठ ने डाॅ. रावेंद्र के चयन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि एग्रीकल्चर केमिकल्स और केमेस्ट्री की डिग्रियां अलग-अलग हैं। इसलिए रिक्त पद पर एग्रीकल्चर केमिकल्स विषय की डिग्री मान्य नहीं है। मामले में सीपीओ ने मंगलवार को कुलपति के पास पत्रावली भेजकर दिशानिर्देश मांगे थे। बुधवार को कुलपति ने संबंधित प्राध्यापक को तत्काल बर्खास्त करने की स्वीकृति दे दी है।
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यह है पूरा मामला
पंतनगर। रसायन विज्ञान में सहायक प्राध्यापक के पद पर चयन के समय डाॅ. रावेंद्र कुमार ने स्नातकोत्तर में एग्रीकल्चर केमिकल्स और पीएचडी में क्राॅप प्रोडक्शन की डिग्री प्रस्तुत की थी। जबकि एग्रीकल्चर केमिकल्स की डिग्री रसायन विज्ञान के समतुल्य नही मानी जा सकती है। हालांकि विज्ञापित पदों में नियोक्ताओं ने एग्रीकल्चर केमिकल्स और रसायन विज्ञान की डिग्री को समान माना था। संवाद
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आदेश पर हस्ताक्षर करने से कतरा रहे जिम्मेदार
पंतनगर। डाॅ. रावेंद्र कुमार का रसायन विज्ञान में सहायक प्राध्यापक पद पर चयन हाईकोर्ट से खारिज होने और कुलपति से संबंधित प्राध्यापक की बर्खास्तगी की स्वीकृति के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने से कतरा रहे हैं। सीपीओ आरडी पालीवाल ने बताया कि उन्होंने एसीपीओ को आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एसीपीओ डाॅ. एमएस नेगी ने बताया कि बर्खास्तगी आदेश पर सीपीओ ही हस्ताक्षर करेंगे।
कोट
डाॅ. रावेंद्र कुमार का चयन हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद मामला कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उन्होंने डाॅ. रावेंद्र कुमार को बर्खास्त करने का अनुमोदन किया है। मैंने एसीपीओ डाॅ. नेगी को बर्खास्तगी के आदेश जारी करने के लिए कहा है।
आरडी पालीवाल, मुख्य कार्मिक अधिकारी, जीबी पंत कृषि विवि