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Uttarakhand: नौ साल के छात्र से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 20 साल की सजा, 40 हजार का जुर्माना; जानिए मामला

Wed, 07 Aug 2024 12:54 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: हीरा मेहरा Updated Wed, 07 Aug 2024 12:54 PM IST
सार

जसपुर में ट्यूशन पढ़ने आए नौ साल के छात्र से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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Teacher found guilty of misdeed student sentenced to 20 years imprisonment in jaspur
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जसपुर में ट्यूशन पढ़ने आए नौ साल के छात्र से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार बीते चार अक्तूबर 2021 को जसपुर थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि उनका नौ साल का बेटा ग्राम नादेही जसपुर निवासी कौशल कुमार के पास डेढ़ माह से ट्यूशन पढ़ने जा रहा था।

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शाम को ट्यूशन पढ़ने के बाद बेटा डरा-सहमा घर पहुंचा। पूछने पर उसने शिक्षक की ओर से डरा धमकाकर दुष्कर्म करने की बात बताई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पांच अक्टूबर 2021 को आरोपी कौशल कुमार को घर के बाहर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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किशोर का मेडिकल परीक्षण करने पर दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक ने अदालत के सामने छह गवाह और सबूत पेश कर कौशल पर आरोप सिद्ध कर दिए। अदालत ने दोषी शिक्षक को 20 साल कठोर कारावास और 40 हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश दिए है कि जुर्माना राशि में से 30 हजार पीड़ित को दिए जाएं। जिलाधिकारी को मुआवजे के तौर पर किशोर को तीन लाख रुपये की धनराशि मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।

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