{"_id":"6507565271554b0ad10a0ba5","slug":"stone-crusher-seald-in-bazpur-bazpur-news-c-242-1-rdp1001-3825-2023-09-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Udham Singh Nagar News: बाजपुर में जय स्टोन क्रशर को किया गया सील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Udham Singh Nagar News: बाजपुर में जय स्टोन क्रशर को किया गया सील
Mon, 18 Sep 2023 01:11 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Mon, 18 Sep 2023 01:11 AM IST
विज्ञापन
रुद्रपुर। बाजपुर के गुलजारपुर में स्थित जय स्टोन क्रशर को हाईकोर्ट के आदेश के बाद सील कर दिया गया है। इसके साथ ही क्रशर का ई पोर्टल संचालन भी बंद कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद डीएम से दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।
गुलजारपुर निवासी रकविंदर सिंह ने हाईकोर्ट में स्टोन क्रशर के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि क्रशर का संचालन मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। क्रशर की ओर से अनुमति से अधिक खनन से क्षेत्र का भूजल गिरने से पानी का संकट पैदा हो गया है। क्रशर का प्रदूषित पानी नहरों के जरिए खेतों और आबादी क्षेत्र में जा रहा है। उन्होंने क्रशर के संचालन पर रोक लगाने की मांग की थी।
11 सितंबर को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए स्टोन क्रशर पर रोक लगाने के साथ ही डीएम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दो सप्ताह के भीतर स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। खनन उपनिदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में डीएम के आदेश पर एसडीएम बाजपुर ने क्रशर को सील कर दिया है। इसके साथ ही ई पोर्टल का संचालन भी बंद कर दिया गया है, जिससे खनन सामग्री की खरीद बिक्री न की जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
गुलजारपुर निवासी रकविंदर सिंह ने हाईकोर्ट में स्टोन क्रशर के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि क्रशर का संचालन मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। क्रशर की ओर से अनुमति से अधिक खनन से क्षेत्र का भूजल गिरने से पानी का संकट पैदा हो गया है। क्रशर का प्रदूषित पानी नहरों के जरिए खेतों और आबादी क्षेत्र में जा रहा है। उन्होंने क्रशर के संचालन पर रोक लगाने की मांग की थी।
विज्ञापन
11 सितंबर को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए स्टोन क्रशर पर रोक लगाने के साथ ही डीएम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दो सप्ताह के भीतर स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। खनन उपनिदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में डीएम के आदेश पर एसडीएम बाजपुर ने क्रशर को सील कर दिया है। इसके साथ ही ई पोर्टल का संचालन भी बंद कर दिया गया है, जिससे खनन सामग्री की खरीद बिक्री न की जा सके।
विज्ञापन