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Udham Singh Nagar News: रात में भी खुल सकेंगी दुकानें, महिला कर्मियों की सुरक्षा पर सरकार सख्त

Sat, 16 May 2026 01:22 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 16 May 2026 01:22 AM IST
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Shops to remain open at night; government takes strict stance on the safety of female employees.
रुद्रपुर। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24 घंटे तक संचालित करने की अनुमति देने संबंधी अधिसूचना जारी की है। साथ ही सरकार ने महिला कर्मचारियों की रात्रिकालीन ड्यूटी के लिए सुरक्षा के कड़े प्रावधान भी लागू किए हैं। शासन के इस फैसले का असर औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों में दिखाई देने लगा है।
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श्रम विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब दुकानों और प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के कार्य घंटे बढ़ाए गए हैं। वहीं, महिलाओं को रात नौ से सुबह छह बजे तक काम करने की अनुमति कुछ विशेष शर्तों के साथ दी गई है। शासन ने स्पष्ट किया कि महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति आवश्यक होगी और उन्हें किसी भी स्थिति में जबरन रात्रि ड्यूटी नहीं कराई जा सकेगी।
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अधिसूचना में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस युक्त वाहन, पैनिक बटन, पुलिस सत्यापन वाले ड्राइवर और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। साथ ही कार्यस्थलों पर शौचालय, पेयजल और बदलने के कमरे जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा।
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सरकार की नई व्यवस्था से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा लेकिन महिला कर्मचारियों के हितों और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। - अरविंद सैनी, सहायक उप श्रमायुक्त
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