{"_id":"62bb371f7e187c4cae2d3215","slug":"seven-years-imprisonment-for-child-rapist-rudrapur-news-hld4673702140","type":"story","status":"publish","title_hn":"बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को सात साल का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को सात साल का कारावास
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रुद्रपुर। पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने आठ वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को सात वर्ष के कठोर कारावास और 60000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में 21 फरवरी 2019 की शाम साढ़े छह बजे एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। मूलरूप से ग्राम मुर्छा थाना सिंघोली जिला शाहजहांपुर (यूपी) निवासी 25 वर्षीय राहुल पांडेय ट्रांजिट कैंप में रह रहा था। वह 21 फरवरी को एक घर में घुसा जहां आठ वर्षीय बच्ची अकेली थी।
राहुल ने उसे अकेली देखकर दरवाजा बंद किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के शोर मचाने पर लोग पहुंचे तो वह भाग गया। बच्ची की मां जब घर पहुंची तो वह उसे लेकर थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन
अभियुक्त के खिलाफ धारा 452, 376 (2) आईपीसी व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में मुकदमा चला। इसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने पांच गवाह पेश कर आरोप को सिद्ध कर दिया।
इसके बाद न्यायाधीश रीना नेगी ने राहुल पांडेय को धारा 376(2) आईपीसी व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत सात वर्ष के कारावास और पचास हजार रुपये का जुर्माना व धारा 452 आईपीसी के तहत चार वर्ष के कारावास एवं दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माने की राशि में से 90 प्रतिशत पीड़ित बच्ची को मिलेगी। पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर दिलाए जाने के लिए डीएलएसए ऊधमसिंह नगर को भेजा जाए।
विज्ञापन
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में 21 फरवरी 2019 की शाम साढ़े छह बजे एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। मूलरूप से ग्राम मुर्छा थाना सिंघोली जिला शाहजहांपुर (यूपी) निवासी 25 वर्षीय राहुल पांडेय ट्रांजिट कैंप में रह रहा था। वह 21 फरवरी को एक घर में घुसा जहां आठ वर्षीय बच्ची अकेली थी।
विज्ञापन
राहुल ने उसे अकेली देखकर दरवाजा बंद किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के शोर मचाने पर लोग पहुंचे तो वह भाग गया। बच्ची की मां जब घर पहुंची तो वह उसे लेकर थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन
अभियुक्त के खिलाफ धारा 452, 376 (2) आईपीसी व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में मुकदमा चला। इसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने पांच गवाह पेश कर आरोप को सिद्ध कर दिया।
इसके बाद न्यायाधीश रीना नेगी ने राहुल पांडेय को धारा 376(2) आईपीसी व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत सात वर्ष के कारावास और पचास हजार रुपये का जुर्माना व धारा 452 आईपीसी के तहत चार वर्ष के कारावास एवं दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माने की राशि में से 90 प्रतिशत पीड़ित बच्ची को मिलेगी। पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर दिलाए जाने के लिए डीएलएसए ऊधमसिंह नगर को भेजा जाए।