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Udham Singh Nagar News: शराब की 60 दुकानों का राजस्व अब भी बकाया
Wed, 29 Mar 2023 12:12 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Wed, 29 Mar 2023 12:12 AM IST
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राजस्व जमा न करने वाली दुकानों का लॉटरी व्यवस्था के तहत आवंटन होगा।
संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रपुर। जिले में संचालित अंग्रेजी और देशी की आधी से अधिक शराब की दुकानों का राजस्व बकाया है। इस कारण पिछले पांच माह से सात दुकानों का आवंटन अब तक नहीं हो सका है। वहीं, अब इस साल सभी दुकानों के नए आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्ण राजस्व जमा करने वाले दुकानदार कर देकर फिर से अपनी दुकानों का नवीनीकरण करा सकते हैं। राजस्व जमा न करने वाली दुकानों का लॉटरी व्यवस्था के तहत आवंटन होगा।
जिले में शराब की 112 दुकानें आबकारी विभाग में दर्ज हैं। इसमें करीब 60 दुकानों का राजस्व अब तक नहीं जमा हो सका है। वहीं कुछ दुकानों का तो वर्ष 2021-22 का राजस्व भी बकाया है। इसके अलावा 2022-23 में राजस्व न जमा करने वाली दुकानों की संख्या बहुत है। वहीं अब 2023-24 के लिए आबकारी विभाग ने आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मार्च तक का पूर्ण राजस्व जमा कर देने वाली दुकानों का 29 मार्च तक नवीनीकरण होगा। जिसमें अंग्रेजी दुकानदारों को 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा और देशी दुकान के संचालक को 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इसके अलावा बकाये राजस्व के साथ चल रही दुकानों के संचालकों की आरसी काटी जाएगी। इसके अलावा उन्हें लॉटरी व्यवस्था के तहत दोबारा से आवंटित किया जाएगा।
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कोट
लॉटरी में हिस्सा लेने वालों को 60,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। इसकी वापसी नहीं होगी। दुकान का आवंटन होने के बाद धरोहर राशि का 2.5 प्रतिशत मूल्य भी देना होगा। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक लॉटरी व्यवस्था के आवेदन लिए जाएंगे। -प्रतिमन कन्याल,आबकारी निरीक्षक
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संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रपुर। जिले में संचालित अंग्रेजी और देशी की आधी से अधिक शराब की दुकानों का राजस्व बकाया है। इस कारण पिछले पांच माह से सात दुकानों का आवंटन अब तक नहीं हो सका है। वहीं, अब इस साल सभी दुकानों के नए आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्ण राजस्व जमा करने वाले दुकानदार कर देकर फिर से अपनी दुकानों का नवीनीकरण करा सकते हैं। राजस्व जमा न करने वाली दुकानों का लॉटरी व्यवस्था के तहत आवंटन होगा।
जिले में शराब की 112 दुकानें आबकारी विभाग में दर्ज हैं। इसमें करीब 60 दुकानों का राजस्व अब तक नहीं जमा हो सका है। वहीं कुछ दुकानों का तो वर्ष 2021-22 का राजस्व भी बकाया है। इसके अलावा 2022-23 में राजस्व न जमा करने वाली दुकानों की संख्या बहुत है। वहीं अब 2023-24 के लिए आबकारी विभाग ने आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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मार्च तक का पूर्ण राजस्व जमा कर देने वाली दुकानों का 29 मार्च तक नवीनीकरण होगा। जिसमें अंग्रेजी दुकानदारों को 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा और देशी दुकान के संचालक को 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इसके अलावा बकाये राजस्व के साथ चल रही दुकानों के संचालकों की आरसी काटी जाएगी। इसके अलावा उन्हें लॉटरी व्यवस्था के तहत दोबारा से आवंटित किया जाएगा।
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लॉटरी में हिस्सा लेने वालों को 60,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। इसकी वापसी नहीं होगी। दुकान का आवंटन होने के बाद धरोहर राशि का 2.5 प्रतिशत मूल्य भी देना होगा। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक लॉटरी व्यवस्था के आवेदन लिए जाएंगे। -प्रतिमन कन्याल,आबकारी निरीक्षक