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घर में घुसकर अभद्रता करने के आरोपी को तीन वर्ष की सजा
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काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)। एसीजेएम की अदालत ने घर में घुसकर युवती के साथ अभद्रता करने के आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। वह पिछले एक साल से जेल में बंद है। दो धाराओं में अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त भी किया है।
मोहल्ला रजवाड़ा निवासी एक युवती ने 9 जनवरी 2020 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया कि मई 2017 में वह अपनी दादी के घर बरेली गई थी। पड़ोस में रहने वाला अमित थपलियाल निवासी न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी, शास्त्री नगर, दिल्ली अक्सर उसका रास्ता रोकता था और मोबाइल नंबर देने के लिए दबाव बनाता था। तंग आकर वह अपने माता-पिता के पास काशीपुर आ गई। आरोप है कि अमित 2 जनवरी 2020 को उसके घर आया और अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने अमित के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 354, 504 व 506 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से वह जेल में है।
मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को धारा 354 और 452 के तहत दोषी पाया। अदालत ने दोनों अपराधों में आरोपी को 3-3 साल की सजा सुनाई है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अदालत ने धारा 504, 506 में उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नही मिलने पर उसे दोषमुक्त कर दिया।
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मोहल्ला रजवाड़ा निवासी एक युवती ने 9 जनवरी 2020 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया कि मई 2017 में वह अपनी दादी के घर बरेली गई थी। पड़ोस में रहने वाला अमित थपलियाल निवासी न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी, शास्त्री नगर, दिल्ली अक्सर उसका रास्ता रोकता था और मोबाइल नंबर देने के लिए दबाव बनाता था। तंग आकर वह अपने माता-पिता के पास काशीपुर आ गई। आरोप है कि अमित 2 जनवरी 2020 को उसके घर आया और अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने अमित के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 354, 504 व 506 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से वह जेल में है।
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मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को धारा 354 और 452 के तहत दोषी पाया। अदालत ने दोनों अपराधों में आरोपी को 3-3 साल की सजा सुनाई है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अदालत ने धारा 504, 506 में उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नही मिलने पर उसे दोषमुक्त कर दिया।
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