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Udham Singh Nagar News: महिला को झांसे में लेकर शादी कर धर्म परिवर्तन कराने वाला आरोपी गिरफ्तार
Fri, 15 Nov 2024 02:00 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Fri, 15 Nov 2024 02:00 AM IST
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गदरपुर। पुलिस ने एक महिला को झांसे में लेकर शादी कर धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
ग्राम नारायणपुर दोहरिया थाना गदरपुर निवासी सुशीला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी वर्ष 2021 में सुल्तानपुर पट्टी में स्थित एक निजी हॉस्पिटल में नौकरी करने के दौरान परमानंदपुर काशीपुर निवासी रहीस अहमद जान पहचान हुई थी।
आरोपी रहीस ने उसे प्रेमजाल में फंसा लिया और खुद को अविवाहित बताकर शादी कर ली। ससुराल आने पर आरोपी के शादीशुदा और पहली पत्नी से चार बच्चे होने की जानकारी हुई। इस दौरान आरोपी उसपर नमाज पढ़ने और बुरका पहनने के लिए दबाव बनाने लगा और आए दिन मारपीट करने लगा। महिला के विरोध करने पर आरोपी उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। आरोपी की रोज-रोज की प्रताड़ना से तंग आकर उसने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा-115(2)/351(2)/352 व धारा-3/5 उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम-2018 के तहत केस दर्ज कर लिया। मामले की जांच कर रहे एसआई पवन जोशी ने बृहस्पतिवार को आरोपी को महतोष बाजार से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रहीस को मेडिकल परीक्षण के उपरांत न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेजा गया है। संवाद
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ग्राम नारायणपुर दोहरिया थाना गदरपुर निवासी सुशीला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी वर्ष 2021 में सुल्तानपुर पट्टी में स्थित एक निजी हॉस्पिटल में नौकरी करने के दौरान परमानंदपुर काशीपुर निवासी रहीस अहमद जान पहचान हुई थी।
आरोपी रहीस ने उसे प्रेमजाल में फंसा लिया और खुद को अविवाहित बताकर शादी कर ली। ससुराल आने पर आरोपी के शादीशुदा और पहली पत्नी से चार बच्चे होने की जानकारी हुई। इस दौरान आरोपी उसपर नमाज पढ़ने और बुरका पहनने के लिए दबाव बनाने लगा और आए दिन मारपीट करने लगा। महिला के विरोध करने पर आरोपी उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। आरोपी की रोज-रोज की प्रताड़ना से तंग आकर उसने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा-115(2)/351(2)/352 व धारा-3/5 उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम-2018 के तहत केस दर्ज कर लिया। मामले की जांच कर रहे एसआई पवन जोशी ने बृहस्पतिवार को आरोपी को महतोष बाजार से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रहीस को मेडिकल परीक्षण के उपरांत न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेजा गया है। संवाद
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