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Udham Singh Nagar News: यूपी वाले 12 शिक्षकों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ
Thu, 20 Feb 2025 01:28 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Thu, 20 Feb 2025 01:28 AM IST
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रुद्रपुर। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पदों पर हुई काउंसलिंग में नियुक्त यूपी के 12 लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह निर्णय जिला स्तरीय चयन समिति की ओर से लिया गया है।
अब सभी का सामान्य वर्ग में निर्धारण होगा। सामान्य की मेरिट में आने वालों को नियुक्ति दी जाएगी। सहायक शिक्षक पद पर बीते वर्ष भर्ती प्रकिया पूरी की गई थी। इसमें पहली और दूसरी काउंसलिंग में 12 ऐसे अभ्यर्थी रहे जो यूपी के रहने वाले हैं। इन्होंने उत्तराखंड में भी निवास प्रमाणपत्र बनवा रखा है।
साथ ही यहां ओबीसी और एससी आरक्षित सीटों में अपने आवेदन किए। काउंसलिंग के दौरान शासन की तरफ से कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिल पाने के चलते विभाग ने 12 शिक्षकों की नियुक्त पर विराम लगा दिया।
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साथ ही निदेशालय से इस आरक्षण से संबंधित निर्देश मांगे गए थे। शासन ने विभाग को निर्देश दिए कि आरक्षण संबंधी नियमावली के तहत कार्रवाई की जाए।
अब सभी को सामान्य वर्ग के आरक्षण में आना होगा। अगर यह सामान्य वर्ग की मेरिट में आते हैं तो इन्हें नियुक्ति दी जाएगी, अन्यथा नहीं।
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अब सभी का सामान्य वर्ग में निर्धारण होगा। सामान्य की मेरिट में आने वालों को नियुक्ति दी जाएगी। सहायक शिक्षक पद पर बीते वर्ष भर्ती प्रकिया पूरी की गई थी। इसमें पहली और दूसरी काउंसलिंग में 12 ऐसे अभ्यर्थी रहे जो यूपी के रहने वाले हैं। इन्होंने उत्तराखंड में भी निवास प्रमाणपत्र बनवा रखा है।
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साथ ही यहां ओबीसी और एससी आरक्षित सीटों में अपने आवेदन किए। काउंसलिंग के दौरान शासन की तरफ से कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिल पाने के चलते विभाग ने 12 शिक्षकों की नियुक्त पर विराम लगा दिया।
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साथ ही निदेशालय से इस आरक्षण से संबंधित निर्देश मांगे गए थे। शासन ने विभाग को निर्देश दिए कि आरक्षण संबंधी नियमावली के तहत कार्रवाई की जाए।
अब सभी को सामान्य वर्ग के आरक्षण में आना होगा। अगर यह सामान्य वर्ग की मेरिट में आते हैं तो इन्हें नियुक्ति दी जाएगी, अन्यथा नहीं।