फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   PCPNDT act should be followed in Hospital

पीसीपीएनडीटी एक्ट का सख्ती से पालन करें अस्पताल

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 20 Mar 2021 11:56 PM IST
विज्ञापन
PCPNDT act should be followed in Hospital
रुद्रपुर में कार्यशाला को संबोधित करते सीएमओ डॉ. डीएस पंचपाल। - फोटो : RUDRAPUR
कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम को लेकर शनिवार शाम को रुद्रपुर के एक होटल में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें अस्पताल संचालकों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन

मुख्य अतिथि व विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अविनाश श्रीवास्तव ने बेटी बचाओ के संबंध में अपील की। साथ ही विधिक प्रावधानों व दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी दी। सीएमओ डॉ. देवेंद्र सिंह पंचपाल ने सभी अस्पताल संचालकों से पीसीपीएनडीटी अधिनियम-1994 का सख्ती से पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या जघन्य अपराध है। यदि किसी अस्पताल में कन्या भ्रूण हत्या की शिकायत मिलती है तो जांच में आरोप पुष्ट होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्यशाला में प्रतिभागियों ने कन्या भ्रूण हत्या विषय पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए।
विज्ञापन

उन्होंने सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीन व सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगाने की बात कही। वहां एसीएमओ डॉ. अविनाश खन्ना, डॉ. हरेंद्र मलिक, आईएमए रुद्रपुर शाखा अध्यक्ष डॉ. अजय अग्रवाल, डॉ. अनुपम फुटेला, डॉ. बीसी पाठक, डॉ. सुनीता चुफाल, पीसीपीएनडीटी जिला समन्वयक प्रदीप महर, हीरा जंगपांगी, गोपाल आर्या, डॉ. अभिषेक शर्मा, विक्रम बिष्ट आदि थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed