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प्रतिबंधित मांस के साथ पकड़े गए आरोपियों की ऑनलाइन जमानत मंजूर

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jun 2020 11:09 AM IST
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online bail granted excuse of illegal slatring
काशीपुर। नैनीताल हाइकोर्ट की सिंगल बेंच ने प्रतिबंधित मांस के साथ पकड़े गए तीन आरोपियों की जमानत ऑनलाइन सुनवाई के बाद मंजूर कर ली है।
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बीती 7 मई को मुखबिर की सूचना पर बृहस्पतिवार को कुंडा पुलिस ने ग्राम सरवरखेड़ा निवासी नदीम उर्फ बकरा के मकान पर छापा मारकर वहां से 3 क्विंटल प्रतिबंधित मांस बरामद किया था। मौके पर दो जानवरों के पैरों के अवशेष पाए गए। पुलिस ने वहां से पशुवध के औजार भी बरामद किए। पुलिस ने जनपद मुरादाबाद थाना ठाकुरद्वारा मोहल्ला नई बस्ती निवासी कासिम, इसरार व दिलशाद को गिरफ्तार किया था, जबकि नदीम उर्फ बकरा व नईम मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पांचो आरोपियों के खिलाफ उत्तराखंड गोवंशीय संरक्षण अधिनियम, महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा कराया था।
आरोपियों की ज़मानत के लिए अधिवक्ता अभिषेक वर्मा की और से नैनीताल हाईकोर्ट में ऑनलाइन आवेदन किया गया। इस पर जस्टिस रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में सुनवाई हुई। अभियुक्तों के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपियों के कब्जे से बरामद मांस सील करते समय कोई स्वतंत्र गवाह नही लिया गया। ऑनलाइन सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों कासिम, इसरार व दिलशाद की जमानत मंजूर कर ली है।
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