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हाईकोर्ट के आदेश पर फिर बहाल हुए बरखेड़ापांडे के प्रधान सरफराज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jul 2019 12:51 AM IST
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On the order of the High Court, the Chief of Bakharapande, restored Sarfaraz
काशीपुर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में डीएम ने पूर्व में पदच्युत किए गए मो. सरफराज को बरखेड़ा पांडे के प्रधान पद पर बहाल कर दिया है। डीएम ने खंड विकास अधिकारी को सरफराज को प्रधान पद का चार्ज सौंपने के आदेश दिए हैं।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम बरखेड़ा पांडे के प्रधान पद पर मो. सरफराज निर्वाचित घोषित हुए थे। चुनाव में पराजित रही कल्पना ने सरफराज की आयु 21 वर्ष से कम होने को आधार बनाते हुए विहित प्राधिकारी/ एसडीएम न्यायालय में उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी। 12 जून 2018 को विहित प्राधिकारी ने इस याचिका को निरस्त कर दिया था। पुनर्विचार याचिका पर विहित प्राधिकारी ने सात फरवरी 2019 को सरफराज को प्रधान के लिए अयोग्य पाया। इसके खिलाफ सरफराज ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की। जिला जज ने अवर न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए सरफराज को बहाल कर दिया था।
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इसके बाद हाईकोर्ट ने कल्पना की ओर से दायर की गई याचिका पर 16 मई 2019 को ही अपना आदेश सुरक्षित कर दिया। कल्पना की याचिका पर हाईकोर्ट ने मो. सरफराज को पदच्युत करने के आदेश दिए थे। चार्ज न देने पर डीएम ने मो. सरफराज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए थे। अपील पर फैसला सुरक्षित होने के बाद भी चार्ज को लेकर एफआईआर दर्ज कराने के डीएम के आदेश को सरफराज ने हाइकोर्ट में याचिका संख्या (1553/2019) में चुनौती दी थी। इस पर अदालत ने 15 जून को याचिकाकर्ता सरफराज को फैसला होने तक अपना चार्ज डीपीआरओ को सौंपने के आदेश दिए थे।
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वहीं कल्पना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि पंचायती राज एक्ट में प्रधान को हटाने की दशा में चार्ज उपप्रधान को सौंपना चाहिए। इस पर कोर्ट ने उपप्रधान को चार्ज सौंपने के आदेश पारित कर दिए। निवर्तमान प्रधान मो. सरफराज ने हाईकोर्ट में विशेष याचिका दायर की।

इस पर 11 जुलाई को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंचायत के कार्यकाल 14 जुलाई अथवा याचिका पर अंतिम निर्णय होने तक प्रधान पद पर मो. सरफराज को बहाल करने के आदेश पारित कर दिए। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम डीएम डॉ. नीरज खैरवाल ने मो. सरफराज को ग्राम प्रधान पद पर बहाल कर दिया।
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