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महिला की हत्या में पति और उसके साथी को उम्रकैद

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 22 Dec 2019 12:33 AM IST
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Life Sentence to Husband over Murder of Wife
काशीपुर। द्वितीय एडीजे की अदालत ने महिला की हत्या करने के अभियुक्त पति और उसके साथी को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साक्ष्य छिपाने के आरोप में दोनों अभियुक्तों को 3-3 वर्ष के कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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जिला रामपुर (यूपी) के गांव टांडा बादली निवासी सुरेश यादव बाजपुर के मुंडिया पिस्तौर में मकान बनाकर रहता था। वह एक एक्सरे टेक्नीशियन के यहां नौकरी करता था। 17 मई 2017 को बच्चे स्कूल से लौटे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। बच्चों ने पड़ोस के मकान से अंदर जाकर देखा तो जीने के पास उनकी मां गीता का खून से लथपथ शव पड़ा था। प्रथमदृष्टया गीता की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण होने की बात कही गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गीता की मौत सिर पर भारी वस्तु मारने की वजह से होना पाई गई। सीसीटीवी फुटेज में घटना के दौरान उसका पति सुरेश और उसका मित्र अजीत घर से बाहर निकलते दिखाई दिए।
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पूछताछ में दोनों ने पाटल मारकर गीता की हत्या करने का जुर्म कबूल लिया। सुरेश ने बताया कि लेनदेन को लेकर उसका अपनी पत्नी से विवाद हुआ था। मृतका के पिता महेश यादव ने बाजपुर कोतवाली में धारा 302/201 के तहत केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पाटल भी बरामद किया। मामले की सुनवाई द्वितीय एडीजे ओम कुमार की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए।
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अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि अपने भाई के इलाज में सुरेश पर 12 लाख रुपये से अधिक का कर्ज हो गया था। उसकी पत्नी गीता की करीब 50 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी थी। पॉलिसी हड़पने और कर्ज उतारने के लिए उसने गीता की हत्या कर दी। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद द्वितीय एडीजे ओम कुमार ने दोनो अभियुक्तों को हत्या और साक्ष्य छिपाने का दोषी पाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी संतोष नकवी ने की। अदालत ने धारा 302 के तहत दोनो आरोपियों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने व 201 के तहत 3-3 वर्ष के कारावास एवं 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को एक-एक वर्ष व तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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