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Udham Singh Nagar News: भतीजे की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, पांच हजार जुर्माना
Mon, 12 Jun 2023 11:29 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Mon, 12 Jun 2023 11:29 PM IST
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- सात साल पहले पुलभट्टा में चाचा ने की थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रपुर। जिला न्यायालय ने भतीजे की हत्या करने वाले चाचा को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
25 मई 2016 को गांव भंगा पुलभट्टा निवासी किरनपाल शर्मा ने पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया था कि उनका भाई राजकुमार अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ मारपीट कर रहा था। शोर सुनकर बीच-बचाव करने के लिए उनका बेटा विवेक शर्मा उर्फ विक्की मौके पर पहुंचा तो राजकुमार ने आवेश में आकर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे विक्की गंभीर रूप से घायल हुआ। अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी राजकुमार को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। इधर मामले की सुनवाई न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर की अदालत में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने बताया कि मामले में 17 गवाह और 16 सबूत पेश कर दोष सिद्ध कर दिया गया। इस पर अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रपुर। जिला न्यायालय ने भतीजे की हत्या करने वाले चाचा को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
25 मई 2016 को गांव भंगा पुलभट्टा निवासी किरनपाल शर्मा ने पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया था कि उनका भाई राजकुमार अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ मारपीट कर रहा था। शोर सुनकर बीच-बचाव करने के लिए उनका बेटा विवेक शर्मा उर्फ विक्की मौके पर पहुंचा तो राजकुमार ने आवेश में आकर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे विक्की गंभीर रूप से घायल हुआ। अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी राजकुमार को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। इधर मामले की सुनवाई न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर की अदालत में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने बताया कि मामले में 17 गवाह और 16 सबूत पेश कर दोष सिद्ध कर दिया गया। इस पर अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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