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Udham Singh Nagar News: 850 रुपये के लेनदेन में युवक की हत्या में आजीवन कारावास
Tue, 01 Aug 2023 11:27 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Tue, 01 Aug 2023 11:27 PM IST
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- बाजपुर में सितंबर 2019 में युवक की गई थी हत्या
रुद्रपुर। 850 रुपये के लेनदेन में हुई युवक की हत्या के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा ने दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि बाजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हरसान असकोट निवासी सोबन सिंह की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा गया था कि उसके चचेरे भाई खड़क सिंह को ललित मोहन पंत के 850 रुपये देने थे। 22 सितंबर 2019 को सुबह करीब नौ बजे रुपये के लेनदेन को लेकर उनके बीच विवाद हो गया था। उस समय मौके पर ललित का दोस्त दारा सिंह भी मौजूद था। उसके साथ भी खूब कहासुनी हुई थी। उस समय तो लोगों ने बीच-बचाव कर दिया था लेकिन शाम करीब साढ़े तीन बजे जब खड़क सिंह गांव में ही मोहन सिंह बिष्ट की किराने की दुकान के बाहर बैठा था तो दारा सिंह ने पर पाटल और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।
गंभीर रूप से घायल खड़क सिंह को बाजपुर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज बरेली में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी दारा सिंह को 23 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया था। उसके विरुद्ध तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत में मुकदमा चला। इसमें एडीजीसी लक्ष्मीनारायण पटवा ने 10 गवाह पेश कर हत्या का आरोप सिद्ध कर दिया। इसके बाद एडीजे मीना देउपा ने दारा सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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रुद्रपुर। 850 रुपये के लेनदेन में हुई युवक की हत्या के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा ने दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि बाजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हरसान असकोट निवासी सोबन सिंह की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा गया था कि उसके चचेरे भाई खड़क सिंह को ललित मोहन पंत के 850 रुपये देने थे। 22 सितंबर 2019 को सुबह करीब नौ बजे रुपये के लेनदेन को लेकर उनके बीच विवाद हो गया था। उस समय मौके पर ललित का दोस्त दारा सिंह भी मौजूद था। उसके साथ भी खूब कहासुनी हुई थी। उस समय तो लोगों ने बीच-बचाव कर दिया था लेकिन शाम करीब साढ़े तीन बजे जब खड़क सिंह गांव में ही मोहन सिंह बिष्ट की किराने की दुकान के बाहर बैठा था तो दारा सिंह ने पर पाटल और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।
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गंभीर रूप से घायल खड़क सिंह को बाजपुर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज बरेली में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी दारा सिंह को 23 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया था। उसके विरुद्ध तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत में मुकदमा चला। इसमें एडीजीसी लक्ष्मीनारायण पटवा ने 10 गवाह पेश कर हत्या का आरोप सिद्ध कर दिया। इसके बाद एडीजे मीना देउपा ने दारा सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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